Edited By Tamanna Bhardwaj,Updated: 26 Jul, 2023 06:55 PM

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद के ASI सर्वे पर रोक लगा दी है। मामले की सुनवाई गुरुवार 27 जुलाई को की जाएगी। इस दौरान सर्वे कराने पर अंतिम फैसला लिया जाएगा। मुस्लिम पक्ष के वकील ने...
प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद के ASI सर्वे पर रोक लगा दी है। मामले की सुनवाई गुरुवार 27 जुलाई को की जाएगी। इस दौरान सर्वे कराने पर अंतिम फैसला लिया जाएगा। मुस्लिम पक्ष के वकील ने कोर्ट से कहा था कि उन्हें दो दिन का समय दिया जाए। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा एक दिन का समय देने का फैसला किया। अब इस मामले की सुनवाई कल दोपहर 3:30 बजे होगी।
मुस्लिम पक्ष के वकील नकवी ने सुनवाई के दौरान कहा कि यह संरक्षित स्थल नहीं है, जिस पर एएसआई का दावा है कि केंद्र सरकार की मंजूरी पर एएसआई एक्ट के मुताबिक सर्वे कर सकता है। सब कुछ होने के बावजूद कानूनी सवाल अभी भी खड़ा है कि एएसआई को कोर्ट की कार्यवाही में पार्टी नहीं बनाया गया है। इस पर कोर्ट ने कहा कि अगर राज्य या एएसआई द्वारा कुछ भी गलत किया जाता है तो कोर्ट उन्हें हमेशा रोक सकता है।

इस मामले में दाखिल अंजुमने इंतजामिया कमेटी की याचिका पर सुनवाई करते हुए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) के वैज्ञानिक को बुधवार शाम साढ़े 4 बजे तलब किया है। मुख्य न्यायधीश प्रीतिंकर दिवाकर की अदालत एएसआई से यह स्पष्ट करना चाहती है कि सर्वे के दौरान क्या कोई क्षति हो सकती है। कोर्ट इस मामले में एएसआई से उस विधि को जानना चाहती है, जिसके जरिए एएसआई सर्वे कर रही है। कोर्ट सर्वे सिस्टम का डेमो भी देखेगी। इसके पहले सुनवाई के दौरान मस्जिद पक्ष की ओर से कहा गया कि सर्वे से संरचना को क्षति हो सकती है।

जिला जज को सर्वे कराए जाने का अधिकार नही है। यह आदेश गलत है जिसके जवाब में मंदिर पक्ष की ओर से जवाब दिया गया कि सर्वे के बाद ही मंदिर के स्ट्रकचर का सही पता चल सकता है। एएसआई दो तकनीकों के माध्यम से सर्वे कर रही है। उसमे फोटोग्राफी, इमैजिंग करेगी। किसी तरह की क्षति नही होगी। इस पर कोर्ट ने सर्वे का डेमो जानना चाहा और सर्वे में लगे एएसआई के साइंटिस्ट को साढे चार बजे तलब किया है।