अब्दुल्ला आजम को बड़ा झटका: MP-MLA कोर्ट ने सजा स्थगन का प्रार्थना पत्र किया नामंजूर

Edited By Mamta Yadav,Updated: 28 Feb, 2023 11:57 PM

big blow to abdullah azam mp mla court rejects application for postponement

उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) में मुरादाबाद (Moradabad) की एक अदालत (Court) ने छजलैट मामले (Chhajlat case) में समाजवादी पार्टी (Samajwadi) नेता अब्दुल्ला आजम (Abdullah Azam) के सजा स्थगन के प्रार्थना पत्र को रद्द कर दिया है।

मुरादाबाद: उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) में मुरादाबाद (Moradabad) की एक अदालत (Court) ने छजलैट मामले (Chhajlat case) में समाजवादी पार्टी (Samajwadi) नेता अब्दुल्ला आजम (Abdullah Azam) के सजा स्थगन के प्रार्थना पत्र को मंगलवार को रद्द कर दिया। बता दें कि डेढ़ दशक पुराने छजलैट मामले में पिछली 13 फरवरी को एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट की मजिस्ट्रेट स्मिता गोस्वामी की अदालत ने सपा नेता आज़म खां और उनके पुत्र अब्दुल्ला आजम को दोषी करार देते हुए दो-दो साल की सजा और तीन तीन हजार रूपये का जुर्माना लगाया था। बाद में दोनों लोगों की जमानत अर्जी मंजूर होने के बाद उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया गया था।
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विशेष लोक अभियोजक मोहन लाल बिश्नोई ने बताया कि स्वार सीट से पूर्व सपा विधायक अब्दुल्ला आजम खां ने एमपी-एमएलए कोर्ट में सुनायी गयी सजा को लेकर अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत में स्थगन प्रार्थना पत्र दिया था जिसे दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने उसे रद्द कर दिया है। पूर्व विधायक अब्दुल्ला आज़म की ओर से अधिवक्ता शहनवाज सिब्तैन ने जिला न्यायाधीश की अदालत में स्टे प्रार्थनापत्र अपील के साथ प्रस्तुत किया था जिसमें कहा गया था कि दोषी करार अब्दुल्ला आज़म के खिलाफ एमपी-एमएलए स्पेशल मजिस्ट्रेट कोर्ट ने गलत आदेश पारित किया है जबकि उनके खिलाफ कोई मुकदमा ही नहीं बनता है।

जिला शासकीय अधिवक्ता नितिन गुप्ता एवं विशेष लोक अभियोजक मोहन लाल विश्नोई ने बताया कि इस मुकदमे में शासन स्तर से लखनऊ से आए विशेष अधिवक्ता अनिल प्रताप सिंह द्वारा यहां बहस की गई थी। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय पुनीत गुप्ता की अदालत में दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद आदेश के लिए मंगलवार की तिथि नियत की थी। जिसमें उनके प्रार्थना पत्र को रद्द कर दिया गया।

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