आजम की नहीं थम रही मुश्किलें! अब सरकारी जमीन कब्जाने के मामले में पत्नी सहित दोनों बेटों पर आरोप तय

Edited By Mamta Yadav,Updated: 31 Mar, 2024 02:25 AM

azam s troubles are not ending charges have been framed against wife

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव आजम खान और उनके परिवार की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। आज़म खान की पत्नी ताज़ीन फात्मा, बड़ा बेटा अदीब आज़म खान और छोटा बेटा अब्दुल्लाह आजम खान इन तीनों पर खाद के गड्ढों को कब्जा कर हमसफर रिजॉर्ट में डाल...

Rampur News, (रवि शंकर): समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव आजम खान और उनके परिवार की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। आज़म खान की पत्नी ताज़ीन फात्मा, बड़ा बेटा अदीब आज़म खान और छोटा बेटा अब्दुल्लाह आजम खान इन तीनों पर खाद के गड्ढों को कब्जा कर हमसफर रिजॉर्ट में डाल लिया गया था। इस मामले की सुनवाई एमपी-एमएलए मजिस्ट्रेट कोर्ट में विचाराधीन है जिसको लेकर इन तीनों पर शनिवार को आरोप तय हो गए है और अब इस मामले की अगली सुनवाई 8 अप्रैल को होगी।
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मामले की अगली सुनवाई 8 अप्रैल को
बता दें कि आजम खान के परिवार की मुश्किलें लगातार जारी है। एक के बाद एक आजम खान पर कानूनी शिकंजा कसता जा रहा है। मामला 11 सितंबर 2019 का है। नायब तहसीलदार कृष्ण गोपाल मिश्रा ने शहर कोतवाली में एक एफआईआर दर्ज कराई थी जिसमें आजम खान की पत्नी और उनके बेटे अब्दुल्लाह आजम खान और अदीब आज़म खान के खिलाफ हमसफर रिजॉर्ट के लिए ग्राम सभा की ओर खाद के गड्डो की जमीन पर कब्जा करके उसको अपने हमसफ़र रिसॉर्ट की बाउंड्री में डाल लिया था। इस मामले की सुनवाई एमपी एमएलए मजिस्ट्रेट कोर्ट में चल रही है। अब इस मामले में आजम खान की पत्नी डॉक्टर ताज़ीन फातिमा, अदीब आज़म खान और अब्दुल्ला आजम खान पर आरोप तय हो गए है इस मामले की अगली सुनवाई 8 अप्रैल को होगी।
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इस मामले पर अभियोजन अधिकारी अमरनाथ तिवारी ने बताया कि मुकदमा अपराध संख्या 553/2019 थाना कोतवाली धारा 447 आईपीसी 2/3 लोक संपत्ति अधिनियम बनाम तंजीम फातिमा, अब्दुल्लाह आजम एवं अदीब आजम के विरुद्ध विचाराधीन है। वादी मुकदमा गोपाल कृष्ण जो तत्कालीन नायब तहसीलदार थे इनके द्वारा मुकदमा लिखवाया गया था। अभियुक्त गढ़ पर आरोप है कि खाद के गड्डे की जो जमीन थी और जो सरकारी रास्ते की जमीन थी इस पर अभियुक्त गढ़ ने कब्जा करके हमसफर रिजॉर्ट की चार दिवारी के अंदर कर लिया था और हमसफर रिजॉर्ट बनवाया था। इसके संबंध में मुकदमा पंजीकृत हुआ था। माननीय न्यायालय के द्वारा अभियुक्त गणों के विरुद्ध आरोप प्रेषित किया गया है। इस जमीन की पैमाइश हुई थी पैमाइश होने के बाद जो जमीन थी हमसफर रिजॉर्ट है उसके अंदर पाई गई थी। अब इस मामले में आरोप प्रेषित हो गए हैं। इसमें मुलजिमान तंजीम फातिमा अब्दुल्लाह आजम और अदीब आजम हैं।

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