सपा सांसद आजम खान को लगा एक और झटका, निरस्त हुआ डिस्चार्ज एप्लीकेशन

Edited By Moulshree Tripathi,Updated: 17 Aug, 2021 05:36 PM

another blow to sp mp azam khan discharge application canceled

समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और रामपुर के सांसद मोहम्मद आजम खान को रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट से एक और झटका लगा है। उनके बेटे और पूर्व विधायक

रामपुरः समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और रामपुर के सांसद मोहम्मद आजम खान को रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट से एक और झटका लगा है। उनके बेटे और पूर्व विधायक अब्दुल्लाह आजम खान के दो अलग-अलग जन्म प्रमाण पत्र और पैन कार्ड के मामले में आजम खान उनकी पत्नी और उनके बेटे अब्दुल्लाह आजम खान पर कोर्ट ने चार्ट फ्रेम कर दिए गए हैं खास बात यह है कि यह मामला धारा 420 467 468 471 के अंतर्गत चल रहा था और पिछले दिनों भाजपा नेता आकाश सक्सेना उर्फ हनी की प्रार्थना पत्र पर पुलिस ने इस मामले में धारा 120 बी के के अंतर्गत  सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल कर दी थी।

बता दें कि इस मामले में कोर्ट में सुनवाई पर पहुंचे वादी भाजपा नेता आकाश सक्सेना ने बताया के कोर्ट ने आजम खान उनकी पत्नी और उनके बेटे के विरोध चार्ज फ्रेम करते हुए धारा 120b को भी सम्मिलित कर लिया है। आजम खान की ओर से बचाव पक्ष के वकील ने इस मामले में डिस्चार्ज एप्लीकेशन लगाई थी जिस पर अदालत में बहस हुई और न्यायालय ने उनकी दरखास्त को निरस्त करते हुए निश्चय प्रेम किए जाने के आदेश दिए हैं ऐसे में माना जा रहा है कि आजम खान की मुश्किलें बढ़ गई हैं और अब उन्हें इस मामले में धारा 120 बी के आरोपों का भी सामना करना पड़ेगा।

वही आकाश सक्सेना ने बताया कि जो दो जन्म प्रमाण पत्र वाला मामला चल रहा था उसमें आजम खान की तरफ से डिस्चार्ज एप्लीकेशन डाली गई थी जिसमें पिछले तीन-चार दिन से बहस चल रही थी। कुछ डिस्चार्ज एप्लीकेशन को खारिज कर दिया गया है। अब आजम खान तंजीम फातिमा और अब्दुल्ला आजम खान पर 420, 471, 467, 120 बी ऐड किया गया है। इनके तहत मुकदमा चलेगा और कल से इनकी चार्ट फ्रेमिंग की कार्रवाई शुरू होगी।

 

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