ऑल्ट न्यूज के सह-संस्थापक मोहम्मद जुबैर की बढ़ी मुश्किलें, अब हाथरस कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा

Edited By Imran,Updated: 14 Jul, 2022 01:01 PM

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ऑल्ट न्यूज के सह-संस्थापक मोहम्मद जुबैर हाथरस कोर्ट ने 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। जुबैर को आज को भारी सुरक्षा बलों की मौजूदगी में हाथरस कोर्ट में पेश किया गया, जहां कोर्ट ने 27 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया।

हाथरस: ऑल्ट न्यूज के सह-संस्थापक मोहम्मद जुबैर हाथरस कोर्ट ने 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। जुबैर को आज को भारी सुरक्षा बलों की मौजूदगी में हाथरस कोर्ट में पेश किया गया, जहां कोर्ट ने 27 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया। मोहम्मद जुबैर के खिलाफ जिले के दो अलग-अलग थानों में मामले दर्ज हैं।

दरअसल, मोहम्मद जुबैर की पुरदिलनगर में एक माह पूर्व हुए बवाल में संलिप्तता सामने आई है। इस संबंध में सिकंदराराऊ में मामला दर्ज किया गया था। इसके अलावा कोतवाली सदर में चार जुलाई को धार्मिक भावना भड़काने का मामला दर्ज किया गया था। इस मामले में पुलिस ने सीतापुर जेल में बी-वारंट दाखिल किया है। जुबैर फिलहाल तिहाड़ जेल दिल्ली में है और इस प्रकरण की जांच एसआइटी कर रही है।

यूपी के सीतापुर, लखीमपुर खीरी, गाजियाबाद, मुजफ्फरनगर में भी उसके खिलाफ मुकदमे दर्ज हैं। राष्ट्र स्वाभिमान दल के संस्थापक हाथरस के दीपक शर्मा ने कोतवाली सदर में मोहम्मद जुबैर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। इसमें कहा था कि जुबैर इंटरनेट मीडिया पर देवी देवताओं के खिलाफ अमर्यादित टिप्पणी करता रहता है। इतना ही नहीं, वह विवादित तस्वीरें बनाकर पोस्ट कर हिंदुओं की भावनाओं ठेस पहुंचाता है। इस मामले में पुलिस ने धारा 153ए, 295ए, 298 व 67 आइटी एक्ट में मुकदमा दर्ज किया था।

गौरतलब है कि मोहम्मद जुबैर साल 2018 में हिंदू देवता के बारे में कथित ‘आपत्तिजनक ट्वीट’ करने के मामले में आरोपी हैं और दिल्ली पुलिस ने उनके खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 120बी (आपराधिक साजिश) और 201 (साक्ष्य मिटाना) तथा विदेश अंशदान (विनियमन) अधिनियम की धारा 35 भी जोड़ी है। कोर्ट में मामले की सुनवाई के दौरान सरकारी वकील अतुल श्रीवास्तव ने आरोप लगाया कि आरोपी ने पाकिस्तान, सीरिया और अन्य देशों से ‘रेजरपे पेमेंट गेटवे’ के माध्यम से पैसे स्वीकार किए, जिसके लिए आगे की जांच की आवश्यकता है।

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