8 मई को नहीं खुलेगा इलाहाबाद हाईकोर्ट, बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर लिया गया निर्णय

Edited By Tamanna Bhardwaj,Updated: 06 May, 2020 05:46 PM

allahabad high court will not open on may 8 decision taken on

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 8 मई को कार्यालय खोलने के आदेश को फिलहाल स्थगित कर दिया है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर मुख्य न्यायाधीश ने ये निर्णय लिया है। यह निर्णय लखनऊ बेंच के लिए है। लखनऊ हाईकोर्ट बेंच भी...

प्रयागराजः इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 8 मई को कार्यालय खोलने के आदेश को फिलहाल स्थगित कर दिया है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर मुख्य न्यायाधीश ने ये निर्णय लिया है। निर्णय के मुताबिक लखनऊ हाईकोर्ट बेंच भी नहीं खुलेगी। इससे पहले कोर्ट खोलने का आदेश दिनांक 4 मई को जारी हुआ था।

इससे पहले लिया गया था ये फैसला
बता दें कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय में 8 मई से दो शिफ्टों में अदालतें बैठने का फैसला लिया गया था। एक शिफ्ट में सिविल मुकदमों की तथा दूसरी शिफ्ट में क्रिमिनल मामलों की सुनवाई होगी। मुख्य न्यायाधीश गोविंद माथुर की अध्यक्षता में न्यायमूर्तियों की प्रशासनिक समिति की बैठक में यह निर्णय लिया गया था।

सोमवार को मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता में हुई न्यायमूर्तियों की प्रशासनिक समिति की बैठक में यह निर्णय लिया गया था। महानिबंधक अजय कुमार श्रीवास्तव ने अधिसूचना जारी कर बताया है कि 8 मई से दिन में 10:30 से 12.:30 बजे और 1:30 से 3:30 बजे तक आपराधिक एवं सिविल मामलों की सुनवाई खुली अदालत में की जाएगी। नए मुकदमे आनलाइन एवं व्यक्तिगत रूप से कार्यालय में दाखिल किये जा सकेंगे। अब हर दाखिल मुकदमे की सुनवाई होगी।

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