AAP सांसद संजय सिंह ने राम मंदिर जमीन में धोखाधड़ी मामले में दी तहरीर, नौ के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग की

Edited By Ramkesh,Updated: 29 Jun, 2021 04:42 PM

aap mp sanjay singh gave tahrir in ram temple land fraud case

आम आदमी पार्टी (आप) सांसद संजय सिंह ने राम मंदिर के लिये जमीन खरीद मामले में श्रीरामजन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चम्पत राय और अयोध्या नगर निगम के महापौर ऋषिकेश उपाध्याय समेत नौ लोगों के खिलाफ अयोध्या नगर कोतवाली में तहरीर देकर मुकदमा...

अयोध्या: आम आदमी पार्टी (आप) सांसद संजय सिंह ने राम मंदिर के लिये जमीन खरीद मामले में श्रीरामजन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चम्पत राय और अयोध्या नगर निगम के महापौर ऋषिकेश उपाध्याय समेत नौ लोगों के खिलाफ अयोध्या नगर कोतवाली में तहरीर देकर मुकदमा दर्ज करने की मांग की है।  आप के लीगल सेल के प्रदेश अध्यक्ष एवं हाईकोटर् के वरिष्ठ अधिवक्ता जयकृष्ण शुक्ला ने मंगलवार को पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ संजय सिंह की लिखी 16 पेज की तहरीर प्रभारी निरीक्षक नगर कोतवाली को दी है। तहरीर में चम्पत राय और ऋषिकेश उपाध्याय समेत नौ लोगों के खिलाफ श्रीरामजन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट पर जमीन खरीद फरोख्त में धोखाधड़ी का आरोप लगाया गया है। साथ ही मांग की गयी है कि मामले की निष्पक्ष जांच करके इन लोगों की गिरफ्तारी तत्काल की जाय।

आरोप है कि ट्रस्ट के महासचिव चम्पत राय, वरिष्ठ सदस्य अनिल कुमार मिश्र, महापौर ऋषिकेश उपाध्याय एवं अन्य की मिलीभगत से श्रीरामजन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के लिये खरीदी गयी जमीन में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी की गयी है। इसमें महापौर के रिश्तेदार समेत पापटर्ी डीलर भी शामिल हैं। ट्रस्ट में शामिल लोग अन्य लोगों से मिलीभगत कर जमीन खरीद फरोख्त में करोड़ों रुपये का हेराफेरी की गयी है। सब रजिस्ट्रार सदर ने धोधाखड़ी के इस सौदे की जानकारी होने के बाद कोई आपत्ति नहीं दर्ज करायी है।  शुक्ला ने बताया कि श्रीमती कुसुम पाठक पत्नी श्री हरीश कुमार पाठक, सुलतान अंसारी पुत्र श्री इरफान अंसारी, रविमोहन तिवारी पुत्र सीतापति तिवारी, एस.बी. सिंह उप पंजीयक सदर अयोध्या, दीप नारायण पुत्र अवनीश कुमार एवं अन्य कई अज्ञात व्यक्तियों द्वारा आपराधिक साजिश, आपराधिक विश्वासघात, धोखाधड़ी, सार्वजनिक धन का गबन, धन की हेरा-फेरी, धनशोधन एवं कई अनुसूचित अपराधों से सम्बन्धित अपराधिक गतिविधियों के परिणामस्वरूप सम्पत्ति का दुरुपयोग और हेराफेरी, सरकारी कर का मनी लांड्रिंग एवं सरकारी सम्पत्ति का गबन आदि किया गया है।

वरिष्ठ अधिवक्ता ने अपने सोलह पेज के तहरीर में इन लोगों के ऊपर धोखाधड़ी का आरोप लगाया है। उन्होंने तहरीर में कहा है कि भारतीय जनता पाटर्ी के मेयर ऋषिकेश उपाध्याय इस धोखाधड़ी एवं बेईमानीपूर्वक जमीन के सौदे में शामिल भी रहे हैं और गवाह भी रहे हैं, जिसमें करोड़ों भक्तों के द्वारा दिये गये दान की रकम को हड़पा गया है। उनके रिश्तेदार दीपनारायण के माध्यम से धन कमाने के लिये यह दुरुपयोग किया गया है। सकिर्ल रेट से कम दाम में भूखण्ड खरीद कर चम्पत राय के सहयोग से राम मंदिर ट्रस्ट को अत्यधिक ऊंचे दाम पर बेचा गया।   तहरीर के अनुसार ट्रस्ट के वरिष्ठ सदस्य अनिल कुमार मिश्र इस सम्पूर्ण घटनाक्रम में एक प्रमुख कड़ी हैं। उन्होंने कहा कि महासचिव चम्पत राय और ऋषिकेश उपाध्याय द्वारा कई अन्य व्यक्तियों के सहयोग से एक सुनियोजित साजिश के अन्तर्गत और धोखाधड़ी से जमीन क्रेता-विक्रेता के माध्यम से अयोध्या में प्रस्तावित भव्य राम मंदिर के निर्माण के लिये कम मूल्य की जमीन अधिक मूल्य में सम्पत्तियों की खरीद के माध्यम से भगवान श्रीराम के भक्तों द्वारा प्रदत्त दान की बड़ी रकम को हड़पा गया और भक्तों की भावनाओं के साथ धोखा किया है।  

उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि हरीश पाठक और कुसुम पाठक आदतन अपराधी हैं जो अवैध योजनाओं के जरिये जनता को ठगने के लिये कई एफआईआर में वांछित हैं। उन्होंने कहा कि इतनी अनियमितता के बावजूद सब रजिस्ट्रार ने किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं उठाई है। आप नेता ने पिछले दिनों आरोप लगाया था कि श्रीरामजन्मभूमि को गाटा संख्या 242,243,244 व 246 मौजा बाग विजेशी, परगना हवेली, अवध तहसील सदर को दो करोड़ रुपये में बिक्री अनुबन्ध होने की जानकारी थी। इसकी 18 मार्च को बिक्री होने के पांच मिनट बाद ही उसी जमीन को 1200 गुना ज्यादा दाम पर 26.05 करोड़ रुपये में खरीदा गया। यही नहीं इसी दिन गाटा संख्या 242 की एक हेक्टेयर जमीन को आठ करोड़ रुपये में खरीद की। इस जमीन की खरीद-फरोख्त में ट्रस्ट के सदस्य अनिल मिश्र और महापौर ऋषिकेश उपाध्याय गवाह थे। ट्रस्ट के महासचिव ने बिक्री का बचाव भी किया था। उनका आरोप था कि महापौर ने अपने भतीजे दीपनारायण के माध्यम से सकिर्ल रेट से बहुत कम रेट पर जमीन खरीद कर ट्रस्ट को ऊंचे दाम पर बेच दी।

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