किशोरी के अपहरण, रेप के जुर्म में व्यक्ति को 10 साल का कठोर कारावास

Edited By Tamanna Bhardwaj,Updated: 27 Feb, 2021 03:40 PM

10 year rigorous imprisonment for the kidnapping of

उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले की एक अदालत ने किशोरी के अपहरण और दुष्‍कर्म के जुर्म में एक व्यक्ति को दस वर्ष के कठोर कारावास और 25 हजार रुपए अर्थ दंड की सजा सुनाई है। अभियोजन से मिली जानकारी के अनुसार अपर सत्र...

प्रतापगढ़: उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले की एक अदालत ने किशोरी के अपहरण और दुष्‍कर्म के जुर्म में एक व्यक्ति को दस वर्ष के कठोर कारावास और 25 हजार रुपए अर्थ दंड की सजा सुनाई है। अभियोजन से मिली जानकारी के अनुसार अपर सत्र न्यायाधीश पंकज कुमार श्रीवास्तव ने किशोरी के अपहरण व दुष्कर्म के मामले की सुनवाई करते हुए दोष सिद्ध होने पर एक व्यक्ति को 10 वर्ष के कठोर कारावास की सज़ा सुनाई।

अभियोजन के अनुसार प्रतापगढ़ जिले के थाना कोतवाली लालगंज में 8 अगस्त 2019 को पीड़िता के भाई ने पुलिस को दी तहरीर में कहा कि 12 जुलाई 2019 को उसकी 17 वर्षीय बहन कहीं चली गई थी, जिसका मामला थाने में दर्ज कराया गया था। जब वह वापस आई तो उसने बताया कि थाना सांगीपुर के पहाडपुर निवासी प्रमोद कुमार उसे ले गया था और किसी तरह वह उसके चंगुल से छूट कर भागी है। पुलिस ने तहरीर के आधार पर प्रमोद के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया था। न्यायालय ने शुक्रवार को मामले की सुनवाई करते हुए प्रमोद को दस वर्ष कठोर कारावास और 25 हजार रुपया अर्थदण्ड की सज़ा सुनाई है।
 

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