Edited By Jagdev Singh,Updated: 16 Jul, 2019 02:14 PM
झाविमो विधायक प्रदीप यादव को झारखंड हाईकोर्ट से को जोर का झटका लगा है। उच्च न्यायालय ने अपनी ही पार्टी की महिला नेत्री का यौन शोषण करने के मामले में उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी है। अदालत ने आरोपित विधायक प्रदीप यादव के खिलाफ गंभीर आरोपों और...
रांची: झाविमो विधायक प्रदीप यादव को झारखंड हाईकोर्ट से जोर का झटका लगा है। उच्च न्यायालय ने अपनी ही पार्टी की महिला नेत्री का यौन शोषण करने के मामले में उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी है। अदालत ने आरोपित विधायक प्रदीप यादव के खिलाफ गंभीर आरोपों और पर्याप्त सबूत का हवाला देते हुए उनकी अग्रिम जमानत याचिका खरिज कर दी है।
अपनी ही पार्टी की महिला नेत्री के अग्रिम जमानत याचिका पर मंगलवार को सुनवाई हुई। इस क्रम में जस्टिस एके चौधरी की अदालत ने प्रदीप यादव के खिलाफ गंभीर आरोपों की बात कहते हुए उनकी याचिका को खारिज कर दिया है। निचली अदालत ने प्रदीप यादव की अग्रिम जमानत याचिका पहले ही खारिज कर दी है।
वहीं निचली अदालत से जमानत याचिका खारिज होने के बाद गिरफ्तारी से बचने के लिए उनकी ओर से हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई। उनकी पार्टी की एक महिला नेत्री ने यौन शोषण का आरोप लगाते हुए प्रदीप यादव के खिलाफ देवघर में प्राथमिकी दर्ज कराई है। प्रदीप यादव ने गिरफ्तारी से बचने के लिए हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत की देने की गुहार लगाई थी। पुलिस भी प्रदीप यादव की गिरफ्तारी के लिए रांची समेत उनके कई ठिकानों पर छापेमारी कर चुकी है।