Edited By prachi,Updated: 14 Sep, 2018 05:22 PM
झारखंड हाईकोर्ट ने 15 साल से लंबित पड़े एक वारंट को लेकर गृह सचिव पुलिस महानिदेशक और लातेहार एसपी को कड़ी फटकार लगाई है। इस मामले की अगली सुनवाई 3 दिसंबर को होगी...
रांची : झारखंड हाईकोर्ट ने 15 साल से लंबित पड़े एक वारंट को लेकर गृह सचिव पुलिस महानिदेशक और लातेहार एसपी को कड़ी फटकार लगाई है। इस मामले की अगली सुनवाई 3 दिसंबर को होगी।
कुछ दिन पूर्व झारखंड हाईकोर्ट के जज केपी देव ने गृह सचिव एसकेजी रहाटे, डीजीपी डी के पांडे और लातेहार के एसपी प्रशांत आनंद को हाईकोर्ट में पेश होने का आदेश दिया था। शुक्रवार को जब यह अधिकारी अदालत में पेश हुए तो कोर्ट ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर जमकर प्रहार किया और काम करने के तौर तरीकों में जल्द से जल्द सुधार लाने की हिदायत भी दी।
दरअसल जिस मामले को लेकर कोर्ट ने फटकार लगाई है। वह लातेहार जिला के बरवाडीह थाने का है। यहां के रहने वाले एक दशरथ सिह नामक व्यक्ति के खिलाफ 15 साल पहले वारंट जारी किया गया था जिसकी तामील नहीं हो सकी। कोर्ट ने बरवाडीह थानेदार को भी जमकर लताड़ लगाई।
जस्टिस देव ने कहा कि राज्य पुलिस का कोई भी अधिकारी काम करने को तैयार नहीं है। उन्होंने अधिकारियों को नसीहत दी कि वह जनता का विश्वास बनाए रखें। लाॅ एंड आॅडर को सुधारने के लिए अधिकारियो का काम करना जरूरी है।
डीजीपी ने कोर्ट से लंबित पड़े वारंटों को तामील में लाने के लिए 60 दिन का समय मांगा। जज ने इसके लिए डीजीपी को 70 दिनों का समय देकर पूरी जानकारी कोर्ट के समक्ष रखने का निर्देश दिया।