Edited By Jagdev Singh,Updated: 10 Jul, 2019 02:24 PM
चारा घोटाला मामले के सजायाफ्ता लालू प्रसाद सहित 6 लोगों की सजा बढ़ाए जाने की मांग को लेकर झारखंड हाईकोेर्ट में दाखिल सीबीआई की याचिका पर सुनवाई हुई। इस दौरान जस्टिस अपरेश कुमार सिंह व जस्टिस केपी देव की अदालत ने इस मामले में सुनवाई से इनकार कर दिया...
पटना/रांची: चारा घोटाला मामले के सजायाफ्ता लालू प्रसाद सहित 6 लोगों की सजा बढ़ाए जाने की मांग को लेकर झारखंड हाईकोेर्ट में दाखिल सीबीआई की याचिका पर सुनवाई हुई। इस दौरान जस्टिस अपरेश कुमार सिंह व जस्टिस केपी देव की अदालत ने इस मामले में सुनवाई से इनकार कर दिया और मामले को दूसरी बेंच में भेजने का निर्देश दिया है।
वहीं मंगलवार को जब इस मामले में सुनवाई शुरू हुई, उसी दौरान जस्टिस केपी देव ने कहा कि वे सीबीआई के कौंसिल रह चुके हैं, इसलिए इस मामले की सुनवाई से खुद को अलग कर रहे हैं। जज के सुनवाई से अलग होने के बाद अदालत ने इस मामले को दूसरी बेंच में भेजने का निर्देश दिया।
देवघर कोषागार से अवैध निकासी मामले में सीबीआई की विशेष अदालत से लालू प्रसाद, आरके राणा, बेक जूलियस, महेश प्रसाद, फूलचंद्र सिंह और सुबीर कुमार भट्टाचार्य को साढ़े 3 साल की सजा सुनाई है। वहीं एकमात्र जगदीश शर्मा को 7 साल की सजा दी है। सीबीआई की ओर से याचिका दाखिल कर कहा गया है कि चारा घोटाला मामले में लालू प्रसाद सहित अन्य पर उच्चस्तरीय षडयंत्र का आरोप है, ऐसे में सजा भी समान होनी चाहिए।