सामूहिक दुष्कर्म मामले में 3 दोषियों को 10-10 साल की सजा, प्रत्येक दोषी को लगा 10 हजार का जुर्माना

Edited By Nitika,Updated: 01 Mar, 2019 12:41 PM

3 convicts sentenced jail in gangrape case

झारखंड में बोकारो जिले की एक सत्र अदालत ने सामूहिक दुष्कर्म के लगभग 7 साल पुराने मामले में 3 दोषियों को 10-10 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही प्रत्येक दोषी को 10 हजार रुपए जुर्माना भा लगाया।

बोकारोः झारखंड में बोकारो जिले की एक सत्र अदालत ने सामूहिक दुष्कर्म के लगभग 7 साल पुराने मामले में 3 दोषियों को 10-10 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही प्रत्येक दोषी को 10 हजार रुपए जुर्माना भा लगाया।

जानकारी के अनुसार, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (प्रथम) रंजीत कुमार की अदालत ने मामले में सुनवाई के बाद 3 दोषी चास थाना क्षेत्र के गुजरात कॉलोनी निवासी लालबहादुर उर्फ गोलू केसरी, जोधाडीह मोड़ निवासी हरप्रीत सिंह उर्फ मोंटी एवं सर्वोदय नगर निवासी विकास कुमार को यह सजा सुनाई है। विशेष लोक अभियोजक आरके राय ने बताया कि 7 नवंबर 2012 को पीड़िता अपनी बहन के घर धनबाद गई थी। उसे लौटना था लेकिन किसी ने उसे तबाह करने की धमकी दी थी। इसके कारण उसने अपने पूर्व परिचित लालबहादुर को फोन कर बुलाया। उसके साथ वह चास आई। 8 नवम्बर को वह घर जाने लगी तो लालबहादुर ने उसे अधिक रात होने के कारण रुकने को कहा। फिर पीड़िता को उसने अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर चाय पिलाई, जिसमें नशीली वस्तु होने के कारण वह बेहोश हो गई थी।

वहीं राय ने बताया कि 8-9 नवंबर 2012 की रात डेढ़ से ढ़ाई बजे के बीच लाल बहादुर ने युवती को होटल के कमरे में अकेला छोड़ चला गया। उसके बाद विकास, प्रकाश और हरप्रीत ने उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। जब उसे होश आया तो लाल बहादुर ने किसी को नहीं बताने की शर्त के साथ शादी करने का भरोसा दिलाया। बाद में पीड़िता ने अपने परिजनों को घटना की जानकारी दी। इस मामले का एक अन्य आरोपी चास निवासी प्रकाश पिछले 7 साल से आज तक फरार है।
 

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