मुजफ्फरपुर बालिका गृह मामले में सुप्रीम कोर्ट ने राज्य और केंद्र सरकार को भेजा नोटिस

Edited By prachi,Updated: 02 Aug, 2018 12:35 PM

supreme court sent notices to state and central government

मुजफ्फरपुर के बालिका गृह में लड़कियों के यौन शोषण मामले में सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया है। कोर्ट ने राज्य और केंद्र सरकार को नोटिस भेजा है। इसके साथ ही कोर्ट ने नाबालिग रेप पीड़िता की तस्वीर को उजागर करने पर नाराजगी व्यक्त की है। मुजफ्फरपुर...

पटना: मुजफ्फरपुर के बालिका गृह में लड़कियों के यौन शोषण मामले में सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया है। कोर्ट ने राज्य और केंद्र सरकार को नोटिस भेजा है। इसके साथ ही कोर्ट ने नाबालिग रेप पीड़िता की तस्वीर को उजागर करने पर नाराजगी व्यक्त की है। 

मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड में लगातार नए-नए खुलासे हो रहे हैं। सीबीआई द्वारा इस मामले की जांच की जा रही है। सीबीआई के बाद अब सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मामले पर सख्त रुख अपना लिया है। बालिका गृह में रह रही 44 बच्चियों में से 34 के साथ दुष्कर्म होने की पुष्टि हुई है। 

जस्टिस मदन बी लोकुर और जस्टिस दीपक गुप्ता की अध्यक्षता वाली पीठ ने मीडिया में आ रही पीड़ित बच्चियों की तस्वीरों पर चिंता जताई। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि नाबालिग रेप पीड़िता की तस्वीर को सार्वजनिक नहीं किया जाएगा। कोर्ट ने प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया द्वारा पीड़िताओं की अस्पष्ट तस्वीर चलाने पर भी रोक लगा दी है। इसके अलावा किसी भी पीड़ित बच्ची के इंटरव्यू पर भी रोक लगाई गई है।

मुजफ्फरपुर मामले को लेकर गुरुवार को वामपंथी दलों द्वारा बिहार बंद किया गया है। वामपंथी दलों को राजद का भी समर्थन प्राप्त हुआ है। विपक्ष द्वारा लगातार इस मामले को लेकर राज्य सरकार  पर निशाना साधा जा रहा है। अभी तक बालिका गृह कांड में 11 लोगों को गिरफ्तार किया गया है।  
 

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