उच्चतम न्यायालय के आदेश से बिहार के मेडिकल छात्रों को राहत: मंगल पांडेय

Edited By Nitika,Updated: 18 Jun, 2018 06:15 PM

supreme court relief to medical students of bihar

बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने नामांकन को लेकर मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया (एमसीआई) के फैसले पर उच्चतम न्यायालय के रोक लगाने के निर्णय का स्वागत करते हुए सोमवार को कहा कि इससे राज्य के मेडिकल के छात्रों को राहत मिलेगी।

पटनाः बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने नामांकन को लेकर मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया (एमसीआई) के फैसले पर उच्चतम न्यायालय के रोक लगाने के निर्णय का स्वागत करते हुए सोमवार को कहा कि इससे राज्य के मेडिकल के छात्रों को राहत मिलेगी।

मेडिकल कॉलेजों में 250 सीटों पर नामांकन को लेकर असमंजस की बनी स्थिति
पांडेय ने यहां कहा कि एमसीआई द्वारा बिहार के 3 मेडिकल कॉलेजों में सीटों की संख्या कम कर दी गई थी, जिससे छात्रों का भविष्य अधर में था। उन्होंने कहा कि एमसीआई ने बिहार के बेतिया और पावापुरी मेडिकल कॉलेजों में जहां नामांकन पर रोक लगा दी थी, वहीं गया के अनुग्रहनारायण सिंह मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में संसाधनों का अभाव बताकर 50 सीटें कम कर दी थी। इससे राज्य के मेडिकल कॉलेजों में 250 सीटों पर नामांकन को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई थी।

समय पर मेडिकल कॉलेजों की खामियों को कर लिया जाएगा दूर
स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि उच्चतम न्यायालय द्वारा राज्य सरकार को मेडिकल कॉलेजों की स्थिति सुधारने को लेकर दिए गए निर्देश को बिहार सरकार समय पर पूरा कर लेगी। राज्य सरकार न्यायालय के निर्देश के आलोक में 3 महीने के भीतर मेडिकल कॉलेज की स्थिति सुधारने को लेकर गंभीर है। उन्होंने कहा कि समय पर मेडिकल कॉलेजों की खामियों को दूर कर लिया जाएगा।

मेडिकल प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण छात्रों में खुशी की लहर
पांडेय ने आश्वस्त किया कि बिहार के तीनों मेडिकल कॉलेजों में 250 सीटों के नामांकन में आ रही एमसीआई की बाधाओं का असर छात्रों के भविष्य और नामांकन पर नहीं पड़ने वाला है। उन्होंने कहा कि इन मेडिकल कॉलेजों में एमसीआई की तलवार लटकने के कारण छात्रों का भविष्य अधर में था लेकिन उच्चतम न्यायालय के आदेश से बिहार के मेडिकल प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण छात्रों में खुशी की लहर है। 

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