Edited By prachi,Updated: 18 Oct, 2018 02:43 PM
बिहार के बहुचर्चित मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड के मुख्य आरोपित सहित अन्य आरोपितों के खिलाफ प्रीवेंशन अॉफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट(पीएमएलए) के तहत केस दर्ज किया है। इसके तहत ईडी जल्द ही ब्रजेश के बेटे और पत्नी को भी समन जारी कर पूछताछ के लिए बुला सकती...
पटनाः बिहार के बहुचर्चित मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड के मुख्य आरोपित सहित अन्य आरोपितों के खिलाफ प्रीवेंशन अॉफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट(पीएमएलए) के तहत केस दर्ज किया है। इसके तहत ईडी जल्द ही ब्रजेश के बेटे और पत्नी को भी समन जारी कर पूछताछ के लिए बुला सकती है।
ईडी के अनुसार, मुख्य आरोपित ब्रजेश ठाकुर और उसके कर्मचारी बालिका गृह के नाम पर अवैध रूप से राज्य सरकार से पैसे ले रहे थे। इसके चलते ईडी ने यह केस दर्ज किया है। इससे पहले मुजफ्फरपुर एसएसपी ने आर्थिक अपराध इकाई (ईओयू) को ब्रजेश की 2.65 करोड़ की संपत्ति जब्त करने का प्रस्ताव भेजा जिसके बाद ईओयू ने ईडी (प्रवर्तन निदेशालय) को इस संबंध में प्रस्ताव भेजा है। ब्रजेश ठाकुर के खिलाफ यह कार्रवाई पीवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट(पीएमएलए) के तहत की जा रही है। जल्द ही ठाकुर की 2.65 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त हो सकती है।
गौरतलब है कि सेवा संकल्प एवं विकास समिति द्वारा संचालित मुजफ्फरपुर बालिका गृह में बच्चियों के साथ यौन शोषण होने का मामला प्रकाश में आया था। ब्रजेश ठाकुर सेवा संकल्प एवं विकास समिति का मालिक है। इस मामले की जांच सीबीआई द्वारा की जा रही है। इस मामले में ब्रजेेश ठाकुर सहित 15 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं।