Edited By Nitika,Updated: 14 Oct, 2019 04:29 PM
बिहार की राजधानी पटना में भारी बारिश के कारण हुए जलजमाव से 15 दिनों बाद भी निजात नहीं मिल पाई है। इसी के चलते लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं अब पटना हाईकोर्ट ने भी जलजमाव की इस स्थिति को लेकर सख्त रुख अपना लिया है।
पटनाः बिहार की राजधानी पटना में भारी बारिश के कारण हुए जलजमाव से 15 दिनों बाद भी निजात नहीं मिल पाई है। इसी के चलते लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं अब पटना हाईकोर्ट ने भी जलजमाव की इस स्थिति को लेकर सख्त रुख अपना लिया है।
पटना हाईकोर्ट के वकीलों की शिकायत पर जस्टिस एस पांडेय की अदालत में सुनवाई हुई। शिकायत में कोर्ट को बताया गया कि पटना में जलजमाव के दौरान नागरिकों को नारकीय स्थिति में झोंक दिया गया था। वहीं हाईकोर्ट ने ड्रेनेज सिस्टम के फेल होने को काफी गंभीरता से लिया और 16 अक्टूबर को सुनवाई की तिथि तय की। इसके साथ ही कोर्ट ने ये भी कहा कि इन योजनाओं के लिए दिए गए पैसों में हेराफेरी की जांच के लिए कमिटि गठित की जाएगी।
कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि पटना की इस स्थिति के लिए जो भी जिम्मेदार होगा उसे जवाबदेह बनाया जायेगा। बता दें कि जलजमाव के कारण पटना की स्थिति बदतर हो चुकी है। लोगों का घरों से निकलना मुश्किल हो गया है। इसे लेकर सीएम नीतीश ने सोमवार को समीक्षा बैठक भी की।