Edited By Punjab Kesari,Updated: 09 Mar, 2018 06:54 PM
उत्तराखंड हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति सुधांशु धुलिया की एकलपीठ में राज्यभर के 40 से अधिक ग्राम पंचायतों को निकाय में शामिल करने के खिलाफ दायर याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई हुई।
नैनीताल(भूपेन्द्र रावत): उत्तराखंड हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति सुधांशु धुलिया की एकलपीठ में राज्यभर के 40 से अधिक ग्राम पंचायतों को निकाय में शामिल करने के खिलाफ दायर याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई हुई।
इस मामले में हाईकोर्ट ने सरकार के शासन आदेश को निरस्त करते हुए बड़ा झटका दिया है। नैनीताल हाईकोर्ट ने सरकार को निर्देश दिया है कि वह 2 दिनों के मध्य नया शासन आदेश जारी कर दें। इसके अतिरिक्त एक सप्ताह के भीतर संबंधित ग्राम सभाओं से आपत्ति मांगे और आपत्तियों की सुनवाई भी एक सप्ताह के भीतर करनी होगी।
हाईकोर्ट के आदेश के बाद अब फिर से सरकार को नगर निगम और नगर निकायों के विस्तार के लिए दोबारा से कोशिश करनी होगी और इससे पहले ग्राम पंचायतों की आपत्तियों को भी सुनना होगा।