31 मार्च के बाद से प्लास्टिक का इस्तेमाल करने पर भुगतना पड़ेगा जुर्मानाः अपर आयुक्त

Edited By Punjab Kesari,Updated: 02 Mar, 2018 10:29 AM

due to use of plastic after 31 march will pay penalties

उत्तराखंड में गढ़वाल मंडल अपर आयुक्त द्वारा चारधाम यात्रा के लिए सफाई अभियान को ध्यान में रखते हुए पूरे गढ़वाल मंडल में प्लास्टिक, पॉलिथीन और थर्मोकोल को 31 मार्च के बाद पूरी तरह से बंद करने के निर्देश दे दिए गए है।

श्रीनगर(कुलदीप रावत): उत्तराखंड में गढ़वाल मंडल अपर आयुक्त द्वारा चारधाम यात्रा के लिए सफाई अभियान को ध्यान में रखते हुए पूरे गढ़वाल मंडल में प्लास्टिक, पॉलिथीन और थर्मोकोल को 31 मार्च के बाद पूरी तरह से बंद करने के निर्देश दे दिए गए है। 
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अपर आयुक्त ने चेतावनी देते हुए कहा है कि निर्धारित तिथि के बाद अगर किसी व्यापारी के गोदाम या प्रतिष्ठानों में यह सामग्री पाई गई तो सामग्री को जब्त कर उनसे 5 हजार रुपए तक का जुर्माना वसूला जाएगा। श्रीनगर नगर पालिका सभागार में आयोजित बैठक में अपर आयुक्त ने पॉलिथीन, थर्माकोल और प्लास्टिक से बने डिस्पोजल प्लेट, गिलास आदि पर प्रतिबंध लगाए जाने के लिए एसडीएम, तहसीलदारों और पालिका प्रशासनिक अधिकारियों को सख्त निर्देश जारी कर दिए हैं। 
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अपर आयुक्त ने प्लास्टिक और थर्माकोल के बड़े व्यापारियों को 31 मार्च तक का समय दिया है। आयुक्त ने कहा कि इस बीच सभी व्यापारी अपने प्रतिष्ठानों गोदामों में रखी पॉलिथीन, थर्माकोल और प्लास्टिक से निर्मित सामग्रियों  को खाली कर दें। आयुक्त ने एक अप्रैल से स्वास्थ्य निरीक्षक को इस संबंध में छापेमारी करने के आदेश भी जारी कर दिए हैं। 
 

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