Edited By Punjab Kesari,Updated: 14 Feb, 2018 01:07 PM
इलाहाबाद हाइकोर्ट ने मंगलवार को मेयर व पार्षदों द्वारा नगर निगम सदन में राष्ट्रगीत वंदे मातरम का सम्मान नहीं किए जाने वाले में दायर याचिका को खारिज कर दिया है।
इलाहाबादः इलाहाबाद हाइकोर्ट ने मंगलवार को मेयर व पार्षदों द्वारा नगर निगम सदन में राष्ट्रगीत वंदे मातरम का सम्मान नहीं किए जाने वाले मामले में दायर याचिका को खारिज कर दिया है।
अदालत ने इस मामले में अहम टिप्पणी करते हुए कहा है कि जनप्रतिनिधि सदन में किस तरह का आचरण करें यह उन्हें खुद तय करना चाहिए क्योंकि उनकी सीधी जवाबदेही जनता के प्रति होती है। जन प्रतिनिधि आम जनता को उनके मूल कर्तव्यों के प्रति जागरूक करने के लिए कदम उठाएं। कोर्ट ने कहा कि ऐसा निर्देश नहीं दिया जा सकता और याचिका खारिज कर दी।
गौरतलब है कि याची का कहना था कि नगर निगम मेरठ सदन की कार्यवाही में वंदेमातरम गीत के समय महापौर व कुछ पार्षदों ने राष्ट्रगीत का अपमान किया। वे सीट पर बैठे रहे। याची ने दायर याचिका में कहा था कि महापौर को राष्ट्रगीत का सम्मान करने का आदेश दिया जाए।