गोरखपुर ट्रेजडी: आरोपी प्रिंसिपल आरके मिश्रा को पत्नी के साथ 14 दिन की जेल

Edited By Punjab Kesari,Updated: 31 Aug, 2017 03:45 PM

gorakhpur tragedy  accused principal rk mishra gets 14 days jail with wife

BRD कॉलेज के निलंबित पूर्व प्राचार्य डॉक्टर राजीव मिश्रा और उनकी पत्नी डॉ. पूर्णिमा शुक्ला को....

लखनऊ\गोरखपुर: BRD कॉलेज के निलंबित पूर्व प्राचार्य डॉक्टर राजीव मिश्रा और उनकी पत्नी डॉ. पूर्णिमा शुक्ला को गोरखपुर की भ्रष्टाचार विरोधी न्यायालय ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। दोनों को गोरखपुर के बाबा राघव दास मेडिकल कॉलेज में हुई बच्चों की संदिग्ध मौत के मामले में आरोपी ठहराया गया है

इसी मामले में यूपी पुलिस ने दोनों को कड़ी सुरक्षा में अपर जिला सत्र न्यायाधीश शिवानंद सिंह की कोर्ट में पेश किया था। पुलिस ने कोर्ट से अपील करते हुए कहा कि मामला गंभीर है। लिहाजा आरोपों को साबित करने के लिए काफी तथ्य जुटाने होंगे ऐसे में दोनों आरोपियों को पुलिस रिमांड पर दिया जाए। डॉक्टर दंपति की ओर से कोर्ट में पेश वकीलों ने रिमांड पर भेजे जाने का विरोध किया। उनका तर्क था कि डा. दंपति एक जिम्मेदार और संभ्रांत नागरिक हैं और वे पुलिस की जांच में हर संभव सहयोग के लिए तत्पर हैं, इसलिए उन्हें पुलिस रिमांड पर दिए जाने के बजाए न्यायिक हिरासत में जेल भेजा जाए।


उल्लेखनीय है कि दोनों पति-पत्नी गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन की कमी से 63 बच्चों की मौत के बाद से फरार चल रहे थे। अगस्त के दूसरे हफ्ते में 6 दिनों में गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज में 63 लोगों की मौत हो गई थी। इनमें 10 और 11 अगस्त को ही 30 बच्चों की मौत हो गई थी। मासूमों की मौत के मामले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुख्य सचिव राजीव कुमार की अध्यक्षता में जांच कमेटी गठित की थी। इस कमेटी की जांच रिपोर्ट में निलंबित प्रिंसिपल राजीव मिश्र, पत्नी डॉ पूर्णिमा शुक्ल, बाल विभाग के हेड डॉ कफील, एनेस्थेसिया विभाग के हेड डॉ सतीश, ऑक्सीजन सप्लाई करने वाली कंपनी पुष्प सेल्स समेत 9 लोगों को दोषी पाया गया था।

Related Story

Trending Topics

IPL
Chennai Super Kings

176/4

18.4

Royal Challengers Bangalore

173/6

20.0

Chennai Super Kings win by 6 wickets

RR 9.57
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!