Edited By ,Updated: 07 Oct, 2015 02:04 PM
AIMIM के नेता अकबरुद्दीन ओवैसी पर भडकाऊ भाषण देने के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर मंगलवार को गिरफ्तारी का आदेश...
पटना: AIMIM के नेता अकबरुद्दीन ओवैसी पर भडकाऊ भाषण देने के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर मंगलवार को गिरफ्तारी का आदेश जारी कर दिया गया है। अकबरुद्दीन ओवैसी पर 4 अक्तूबर को कोचाधामन प्रखंड के सोंथा हाईस्कूल मैदान में आयोजित सभा में भड़काऊ भाषण देने का आरोप लगाते हुए किशनगंज के जिला प्रशासन ने अकबरुद्दीन ओवैसी के खिलाफ आईपीसी की धारा 144, 153 ए और 188 के तहत शिकायत दर्ज कराई थी। जिस पर कार्रवाई करते हुए एसपी किसनगंज राजीव रंजन ने ओवैसी की गिरफ्तारी का आदेश जारी किया है।
जानकारी के अनुसार, कोचाधामन के बीडीओ मृत्युजंय कुमार की लिखित शिकायत पर मामला दर्ज किया गया है। उनपर कई नेताओं के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने और धार्मिक भावना भड़काने का आरोप लगा है। अकबरुद्दीन ओवैसी ने किशनगंज जिले के कोचाधामन के सोंथा हाइस्कूल में 4 अक्तूबर को आयोजित सभा को संबोधित करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी को शैतान, दरिंदा आदि शब्दों से संबोधित किया था। ओवैसी ने पीएम नरेन्द्र मोदी खिलाफ कई अन्य आपत्तिजनक शब्दों का भी इस्तेमाल किया था।