Edited By Punjab Kesari,Updated: 10 Mar, 2018 08:17 PM
उत्तराखंड में निकायों के परिसीमन को लेकर हाईकोर्ट के आदेश से सिर्फ 46 नगर निकाय क्षेत्र प्रभावित हो रहे हैं। यदि सरकार चाहे तो 42 निकाय क्षेत्रों में समय से चुनाव कराए जा सकते हैं। प्रदेश के 92 निकायों में से सिर्फ 46 निकाय क्षेत्रों में परिसीमन हुआ...
देहरादून: उत्तराखंड में निकायों के परिसीमन को लेकर हाईकोर्ट के आदेश से सिर्फ 46 नगर निकाय क्षेत्र प्रभावित हो रहे हैं। यदि सरकार चाहे तो 42 निकाय क्षेत्रों में समय से चुनाव कराए जा सकते हैं। प्रदेश के 92 निकायों में से सिर्फ 46 निकाय क्षेत्रों में परिसीमन हुआ है।
गंगोत्री, बदरीनाथ और केदारनाथ निकाय में चुनाव नहीं होते हैं। एक निकाय के चुनाव पर हाईकोर्ट का स्टे है। ऐसे में 42 निकाय क्षेत्र ऐसे हैं, जहां परिसीमन नहीं हुआ है। इन निकाय क्षेत्रों में हाईकोर्ट का आदेश प्रभावी नहीं होगा।
इन क्षेत्रों में तय समय सीमा में निकाय चुनाव सम्पन्न कराए जा सकते हैं। बाकी 46 निकाय क्षेत्रों में जहां परिसीमन हुए हैं, कोर्ट ने दोबारा सात दिन के अंदर जनसुनवाई को कहा है। उनमें से भी अधिकांश निकाय क्षेत्रों में जन सुनवाई की प्रक्रिया पूरी की जा चुकी है। ऐसी हालात में सात दिन के अंदर बाकी क्षेत्रों में जनसुनवाई की औपचारिकता पूरी की जा सकती है।
शनिवार को शहरी विकास मंत्री मदन कौशिक ने इन्हीं संभावनाओं पर विचार विमर्श के लिए अधिकारियों और कानूनविदों से राय मशविरा किया। हालांकि देर शाम तक इस संबंध में शासकीय प्रवक्ता ने सरकार का पक्ष नहीं रखा था। उधर, चुनाव आयुक्त सुबर्धन का कहना है कि चुनाव आयोग की तैयारी पूरी है। आयोग किसी भी समय चुनाव के लिए तैयार है।