अवकाश के दिन ही चुनाव में शिक्षकों की लगाई जाए ड्यूटी: हाईकोर्ट

Edited By ,Updated: 19 Jan, 2017 11:49 AM

holidays in election duty of teachers may bear  high court

प्रदेश अध्यक्ष रामजन्म सिंह व महामंत्री अवनीन्द्र पांडेय की अगुवाई वाले उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ ने जारी की गई प्रैस विज्ञप्ति में बताया है कि उनके संगठन के पदाधिकारियों की ओर....

लखनऊ: प्रदेश अध्यक्ष रामजन्म सिंह व महामंत्री अवनीन्द्र पांडेय की अगुवाई वाले उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ ने जारी की गई प्रैस विज्ञप्ति में बताया है कि उनके संगठन के पदाधिकारियों की ओर से इलाहाबाद उच्च न्यायालय में दायर की गई एक जनहित याचिका के निर्णय में निर्वाचन आयोग को निर्देश दिए गए हैं कि अवकाश के दिन अथवा जब शिक्षण कार्य स्थगित हो तभी चुनाव में शिक्षकों की ड्यूटी लगाए जाए।

 इस निर्णय की प्रतिलिपि संगठन की ओर से निर्वाचन आयोग को भेजकर हाईकोर्ट के निर्णय के अनुपालन का आग्रह किया गया है। रामजन्म सिंह व अवनीन्द्र पांडेय ने बताया कि संगठन के आजमगढ़ जिले के जिला मंत्री पंकज सिंह व जिलाध्यक्ष/प्रदेश कोषाध्यक्ष इरफान अहमद की ओर से दायर की गई जनहित याचिका संख्या 56171 वर्ष 2015 में शिक्षकों को चुनाव ड्यूटी से अलग रखने का अनुरोध किया गया था। 

याचिका में दलील दी गई थी कि इससे शिक्षण कार्य पूरी तरह से प्रभावित होता है और बच्चों की पढ़ाई का नुक्सान हो जाता है। इस याचिका में विचारोपरान्त 9 जनवरी 2017 को निर्णय देते हुए माननीय न्यायमूॢत वी.के. शुक्ला और न्यायमूॢत संगीता चन्द्रा ने सुप्रीम कोर्ट के निर्णीत एक केस का हवाला देते हुए चुनाव आयोग और अन्य सक्षम अथॉरिटीज को निर्देश दिया कि शिक्षण अवधि को छोड़कर अवकाश के समय ही शिक्षकों की ड्यूटी निर्वाचन कार्य में लगाई जाए। शिक्षक नेता रामजन्म सिंह व अवनीन्द्र पांडेय ने उत्तर प्रदेश के निर्वाचन प्राधिकारियों से मांग की है कि इस निर्णय के प्रकाश में ही शिक्षकों को निर्वाचन कार्य में लगाया जाए। 

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