हाईकोर्ट के इस आदेश से CM अखिलेश मुश्किल में, फिसल सकता है वोट बैंक

Edited By ,Updated: 24 Jan, 2017 03:31 PM

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इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश से अखिलेश सरकार को तगड़ा झटका लगा है। दरअसल जिन 17  जातियों को अखिलेश की कैबिनेट ने अति पिछड़ा वर्ग(ओबीसी) से अनुसूचित वर्ग(एससी) का स्टेटस देने की मंजूरी दी थी, उसे हाईकोर्ट ने अमान्य करार दिया है।

इलाहाबादः इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश से अखिलेश सरकार को तगड़ा झटका लगा है। दरअसल जिन 17  जातियों को अखिलेश की कैबिनेट ने अति पिछड़ा वर्ग(ओबीसी) से अनुसूचित जाति(एससी) का स्टेटस देने की मंजूरी दी थी, उसे हाईकोर्ट ने अमान्य करार दिया है। साथ ही कोर्ट ने सरकार को ये निर्देश दिया है कि इन 17 जातियों के जाति प्रमाण पत्र में अनुसूचित जाति दर्जा न लिखा जाए। यह फैसला मुख्य न्यायाधीश डीबी भोसले और न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा की खंडपीठ ने दिया है। अखिलेश सरकार के फैसले को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी। इन सत्रह जातियों में निषाद, गौड़, प्रजापति, धीमर और मल्लाह आदि थीं। 

कानून पास होकर बदलेगा स्टेटस
कोर्ट का मानना है कि किसी भी जाति का दर्जा तभी बदल सकता है जब इसके लिए संसद में कानून पारित किया जाए। लेकिन अखिलेश सरकार ने कैबिनेट बैठक कर इस फैसले पर मुहर लगा दी थी। हालांकि अखिलेश यादव ने वोट बैंक को मद्देनजर रखते हुए इन जातियों के स्टेटस को बदल दिया था, ताकि चुनावों में उन्हें इसका फायदा मिल सके। राज्य सरकार की कैबिनेट बैठक में उन 17 जातियों को एससी कैटगरी में शामिल किया गया था। जिनकी आबादी सूबे में कम संख्या में है। 

अखिलेश सरकार की बढ़ीं मुश्किलें 
बहरहाल कोर्ट के इस फैसले के बाद अखिलेश सरकार की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि चुनाव के ठीक पहले इन जातियों को लुभाने के लिए अखिलेश ने कैबिनेट बैठक में मंजूरी देकर मास्टर स्ट्रोक खेला था।

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