ॐ विवाद : बाबा रामदेव की पतंजलि को HC से मिली राहत

Edited By ,Updated: 05 May, 2017 09:06 PM

baba ramdev  s patanjali relief from hc

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि आयुर्वेद के उत्पादों पर पवित्र प्रतीक ओम का उपयोग किए जाने के खिलाफ दायर एक...

इलाहाबाद : इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि आयुर्वेद के उत्पादों पर पवित्र प्रतीक ओम का उपयोग किए जाने के खिलाफ दायर एक जनहित याचिका आज खारिज कर दी।

न्यायमूर्ति वी. के. शुक्ला और न्यायमूर्ति एम. सी. त्रिपाठी की खंडपीठ ने सामाजिक कार्यकर्ता आर. एस. कुशवाहा द्वारा दायर इस जनहित याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि ऐसा प्रतीत होता है कि यह याचिका प्रचार पाने के लिए दायर की गई है न कि लोगों के हित के लिए।

याचिकाकर्ता ने दलील दी थी कि ओम प्रतीक को हिंदू, बौद्ध, जैन और सिख धर्म में पवित्र माना जाता है और इस कंपनी द्वारा इसका इस्तेमाल न केवल अपना लोगो के तौर पर किया जा रहा है, बल्कि मंजन, साबुन और शैंपू के पैक पर इसके इस्तेमाल से इसका अपमान हो रहा है और धार्मिक भावनाएं आहत हो रही हैं।

याचिकाकर्ता ने आगे कहा कि जहां धार्मिक भावनाओं को आहत करना भारतीय दंड संहिता की धारा 295ए के मुताबिक आपराधिक कृत्य है, यहां तक कि ट्रेडमार्क कानून भी किसी धर्म से जुड़े लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत करने वाले किसी तरह के लोगो का इस्तेमाल करने से रोकता है।

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