हाईकोर्ट पहुंचा पदोन्नति में आरक्षण के खिलाफ हड़ताल का मामला

Edited By Ajay kumar,Updated: 07 Mar, 2020 12:37 PM

high court reached strike case against reservation in promotion

पदोन्नति में आरक्षण को लेकर सरकारी कर्मचारियों द्वारा की जा रही हड़ताल का मामला हाईकोर्ट पहुंच गया है। इस मामले को एक जनहित याचिका के माध्यम से चुनौती दी गई है।

नैनीतालः पदोन्नति में आरक्षण को लेकर सरकारी कर्मचारियों द्वारा की जा रही हड़ताल का मामला हाईकोर्ट पहुंच गया है। इस मामले को एक जनहित याचिका के माध्यम से चुनौती दी गई है।

जानकारी के अनुसार, मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन की अगुवाई वाली युगलपीठ में इस प्रकरण पर सुनवाई हुई लेकिन पीठ ने इस मामले को दूसरी पीठ को सौंप दिया। अब इस प्रकरण पर सुनवाई न्यायमूर्ति सुंधाशु धूलिया की अगुवाई वाली पीठ अगले सप्ताह करेगी। मामले को देहरादून निवासी ललित कुमार की ओर से एक जनहित याचिका के माध्यम से चुनौती दी गई है।

वहीं याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया है कि पदोन्नति में आरक्षण की खिलाफत को लेकर उत्तराखंड जनरल-ओबीसी इम्प्लाइज एसोसिएशन के करीब डेढ़ लाख सरकारी कर्मचारी विगत 2 मार्च से हड़ताल पर हैं। कर्मचारियों की हड़ताल के चलते पूरे प्रदेश में राजकीय कार्य बाधित हो गए हैं। इससे जनता त्रस्त है और उनके कार्य नहीं हो पा रहे हैं। याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया है कि हड़ताल गैर कानूनी है और हड़ताली कर्मचारियों की ओर से उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के आदेशों की अवहेलना की जा रही है।

याचिकाकर्ता की ओर से अदालत से मांग की गई है कि वह जनहित में सरकारी कर्मचारियों की हड़ताल को लेकर आवश्यक निर्देश जारी करे। साथ ही हड़ताल में शामिल कर्मचारियों के खिलाफ विभागीय कार्यवाही करने के लिए सरकार को निर्देशित करे।

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