HC ने विधानसभा सचिवालय कर्मचारियों की बर्खास्तगी के आदेश को ठहराया सही

Edited By Nitika,Updated: 25 Nov, 2022 01:03 PM

hc upheld the order of dismissal of assembly secretariat employees

उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने बृहस्पतिवार को राज्य विधानसभा सचिवालय से बर्खास्त कर्मचारियों को बहाल करने के एकल पीठ के निर्णय को निरस्त कर दिया।

 

नैनीतालः उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने बृहस्पतिवार को राज्य विधानसभा सचिवालय से बर्खास्त कर्मचारियों को बहाल करने के एकल पीठ के निर्णय को निरस्त कर दिया।

विधानसभा सचिवालय द्वारा दायर विशेष अपील पर सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी तथा न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की खंडपीठ ने एकलपीठ के आदेश को रद्द करते हुए​ विधानसभा सचिवालय के कर्मचारियों को बर्खास्त किए जाने के आदेश को सही ठहराया। अदालत ने कहा कि बर्खास्तगी के आदेश पर रोक नहीं लगाई जा सकती। सुनवाई के दौरान विधानसभा सचिवालय की ओर से कहा गया कि ये नियुक्तियां अस्थाई आधार पर की गई थीं और उनकी सेवा नियमों के अनुसार, उन्हें बिना किसी नोटिस के किसी भी समय समाप्त किया जा सकता है।

कर्मचारियों की ओर से कहा गया था कि उन्हें बर्खास्त करते समय विधानसभा अध्यक्ष ने संविधान के अनुच्छेद 14 का पूरी तरह से उल्लंघन किया है। उन्होंने कहा कि विधानसभा अध्यक्ष ने केवल 2016 से लेकर 2021 तक नियुक्त किए गए कर्मचारियों को ही बर्खास्त किया है जबकि ऐसी नियुक्तियां वर्ष 2000 से लेकर 2015 तक भी हुई थीं और उन्हें नियमित भी कर दिया गया है। कर्मचारियों का यह भी तर्क था कि 2014 तक अस्थाई रूप से नियुक्त किए गए कर्मचारियों को 4 से भी कम समय की सेवा होने के बावजूद नियमित नियुक्तियां दे दी गईं लेकिन पीड़ित पक्ष को 6 साल की सेवा के बावजूद स्थायी नहीं किया गया और अब उन्हें सेवा से हटा दिया गया है।

वहीं इससे पहले, न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकलपीठ ने विधानसभा सचिवालय के कर्मचारियों को बर्खास्त किए जाने के आदेश पर रोक लगा दी थी। विधानसभा में बैकडोर से नियुक्तियों के आरोप की जांच के लिए बनाई गई समिति की सिफारिश के आधार पर अध्यक्ष ऋतु खंडूरी ने सितंबर में 228 कर्मचारियों को बर्खास्त किया था।
 

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