रोटोमैक के चेयरमैन विक्रम कोठारी और उनके बेटे राहुल को अदालत से बड़ा झटका

Edited By Punjab Kesari,Updated: 15 Mar, 2018 02:41 PM

vikram kothari chairman of rotomac and his son rahul a big blow to the court

सीबीआई के विशेष न्यायाधीश एमपी चौधरी ने मेसर्स रोटोमैक ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड के चेयरमैन विक्रम कोठारी और उनके बेटे राहुल कोठारी की नियमित जमानत अर्जी खारिज कर दी। इससे पहले अदालत ने उनकी अंतरिम जमानत अर्जी भी ठुकरा दी थी।

लखनऊ: सीबीआई के विशेष न्यायाधीश एमपी चौधरी ने मेसर्स रोटोमैक ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड के चेयरमैन विक्रम कोठारी और उनके बेटे राहुल कोठारी की नियमित जमानत अर्जी खारिज कर दी। इससे पहले अदालत ने उनकी अंतरिम जमानत अर्जी भी ठुकरा दी थी। राहुल कोठारी इस कम्पनी में मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। सीबीआई ने दोनों अभियुक्तों को 7 बैंकों के साथ 3 हजार 376 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी करने के मामले में गिरफ्तार किया था।

गौरतलब है कि बीते 24 फरवरी को अदालत ने इन दोनों अभियुक्तों को 11 दिन की सीबीआई हिरासत में सौंपने का आदेश दिया था। 7 मार्च को रिमांड की अवधि समाप्त होने के बाद विक्रम कोठारी ने अदालत में अंतरिम जमानत की अर्जी दी थी जिसे खारिज करते हुए अदालत ने विक्रम कोठारी और राहुल कोठारी को न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया था।

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