Edited By Punjab Kesari,Updated: 01 Oct, 2017 11:51 AM
उत्तर प्रदेश सरकार की ऋण मोचन योजना में 61 हजार रुपए के कर्जदार किसान का मात्र 96 रूपए ही माफ....
मथुरा: उत्तर प्रदेश सरकार की ऋण मोचन योजना में 61 हजार रुपए के कर्जदार किसान का मात्र 96 रूपए ही माफ किए जाने का मामला प्रकाश में आया है। मजे की बात यह है कि जिले के प्रभारी मंत्री भूपेन्द्र सिंह ने इस किसान को कर्जमाफी का प्रमाणपत्र भी दे दिया।
जानकारी के अनुसार इस संबंध में अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व रविन्द्र कुमार ने बताया कि लम्बे समय तक भुगतान नहीं कर पाने वाले किसानों के अमूमन दो खाते बन जाते हैं। ऐसे किसानों के कर्ज को नान परफार्मिंग एकाउन्ट में डाल दिया जाता है तथा उनकी मामूली बकाया राशि पुराने खाते में दिखा दी जाती है। जिन किसानों के इस प्रकार के खाते आधार से लिंक हो जाते हैं बैंक का कम्प्यूटर उनका प्रमाणपत्र निकाल देता है। उनका कहना था कि प्रशासन इसके बाद भी चेकिंग करवाता है और प्रयास यह होता है कि किसान को ऋण मोचन योजना का अधिकतम लाभ मिले।
चूंकि, इस मामले में बकाया धनराशि 61 हजार रुपए है और एक लाख रुपए तक के कर्जे माफ होंगे इसलिए अगले चरण में इस किसान का पूरा कर्जा माफ होगा। उसे योजना का पूरा लाभ मिलेगा। उन्होंने बैंकों से किसानों का ऋणमाफी प्रमाणपत्र तैयार कराने में और सतर्कता बरतने को कहा है। मांट तहसील के गांव मनिकावास बकला निवासी जय प्रकाश पुत्र भगवान सिंह ने खेती के काम के लिए सिंडीकेट बैंक नीमगांव से ऋण लिया था। खाता संख्या 88582200337886 के अनुसार वह 61 हजार रुपए का कर्जदार है।
वह उस समय खुशी से फूला न समाया जब 11 सितंबर को उसे कर्जमाफी का प्रमाणपत्र दिए जाने की सूचना दी गई। दीनदयाल वेटेरिनरी यूनिवर्सिटी में आयोजित समारोह में प्रभारी मंत्री ने ऋणमोचन का प्रमाणपत्र दिया। जयप्रकाश ने बताया कि जिस समय उसे प्रमाणपत्र मिला उस समय खुशी में उसने कर्जमाफी की धनराशि नही देखी लेकिन जब घर जाकर उसने प्रमाणपत्र को देखा तो उसने प्रमाणपत्र में 96.55 रूपए की राशि को पाया। अपर जिलाधिकारी कुमार ने बताया कि तहसील के माध्यम से जयप्रकाश को यह सूचना दे दी गई है कि अगले चरण में उसका 61 हजार का कर्ज माफ होगा तथा उसे परेशान होने की जरूरत नहीं है।