गैंगस्टर एक्ट मामले में यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय को झटका

Edited By Ajay kumar,Updated: 10 Dec, 2023 10:43 PM

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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गैंगस्टर एक्ट के तहत दर्ज मामले में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष व पूर्व विधायक अजय राय को कोई राहत न देते हुए सीआरपीसी की धारा 482 के अंतर्गत दाखिल आवेदन को खारिज कर दिया।

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गैंगस्टर एक्ट के तहत दर्ज मामले में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष व पूर्व विधायक अजय राय को कोई राहत न देते हुए सीआरपीसी की धारा 482 के अंतर्गत दाखिल आवेदन को खारिज कर दिया।

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आईपीसी की विभिन्न धाराओं में दर्ज मामले के खिलाफ हाईकोर्ट में दायर किया था आवेदन
मालूम हो कि विधायक ने थाना चेतगंज, वाराणसी में आईपीसी की विभिन्न धाराओं, आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम की धारा 7 और यूपी गैंगस्टर तथा असामाजिक गतिविधियों (रोकथाम) अधिनियम की धारा 3 (1) के तहत चल रही कार्यवाही को रद्द करने के लिए एक आवेदन हाईकोर्ट में दायर किया था। याचियों के वकील ने तर्क दिया कि याची निर्दोष हैं और उनके खिलाफ प्रथमदृष्टया कोई मामला नहीं बनता है।

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शिकायतकर्ता भानु प्रताप सिंह द्वारा केवल आईपीसी की धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी, लेकिन जांच के दौरान पुलिस ने मनमाने ढंग से गैंगस्टर एक्ट की धारा जोड़ दी।

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