दिल्ली-NCR छोड़कर नहीं जा सकेंगे संजय सिंह, कोर्ट ने इन शर्तों के साथ तय की जमानत

Edited By Ramkesh,Updated: 03 Apr, 2024 12:57 PM

sanjay singh will not be able to leave delhi ncr court fixed bail

उच्चतम न्यायालय ने आम आदमी पार्टी (आप) के नेता और सांसद संजय सिंह की जमानत याचिका मंगलवार को मंज़ूर कर ली। लेकिन दिल्ली की ट्रायल कोर्ट ने संजय सिंह की रिहाई से पहले कई शर्तें तय की है। दरअसल कोर्ट ने कहा कि संजय सिंह को पासपोर्ट सरेंडर करना होगा।...

लखनऊ /नयी दिल्ली: उच्चतम न्यायालय ने आम आदमी पार्टी (आप) के नेता और सांसद संजय सिंह की जमानत याचिका मंगलवार को मंज़ूर कर ली। लेकिन दिल्ली की ट्रायल कोर्ट ने संजय सिंह की रिहाई से पहले कई शर्तें तय की है। दरअसल, कोर्ट ने कहा कि संजय सिंह को पासपोर्ट सरेंडर करना होगा। जांच अधिकारी को मोबाइल नंबर उपलब्ध कराएंगे। जांच में अधिकारियों का पूरा सहयोग भी करेंगे। केस में अपनी भूमिका के संबंध में कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। NCR छोड़ने पर यात्रा की जानकारी IO को देंगे। संजय अपनी लोकेशन शेयरिंग भी ऑन रखेगें। इस सभी शतों के साथ राउज एवेन्यू कोर्ट ने जमानत की शर्तें तय की है। 

आबकारी नीति मामले में 6 माह से जेल में थे संजय सिंह 
अपा को बता दें कि सिंह को पिछले वर्ष अक्टूबर में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गिरफ्तार किया था। सिंह को दिल्ली सरकार की विवादास्पद आबकारी नीति में कथित घोटाले के धन शोधन से जुड़े आरोप में ईडी ने गिरफ्तार किया था ईडी ने आज अदालत में आप नेता की जमानत की अर्जी का विरोध नहीं किया। ईडी की ओर से अदालत में कहा गया कि आरोपी की जमानत मंज़ूर करने पर उसे कोई आपत्ति नहीं है, अदालत ने सिंह को जमानत पर रिहा करने का आदेश देते हुये कहा कि वह मामले के गुण-दोष पर कोई टिप्पणी नहीं कर रहा है। 

संजय सिंह की रिहाई की अवधि में राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेने की स्वतंत्रता होगी
न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, दीपंकर दत्ता और पी बी वराले की पीठ ने यह भी कहा कि सिंह को जमानत पर रिहाई की अवधि में राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेने की स्वतंत्रता होगी लेकिन वह इस मामले से जुड़े किसी मुद्दे पर कोई सार्वजनिक वक्तव्य नहीं देंगे। न्यायालय ने कहा कि उसके आज के आदेश को कोई नजीर नहीं माना जाना चाहिये। इस मामले में सुबह के सत्र में पीठ ने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस वी राजू से कहा था कि वह निर्देश लेकर बतायें कि सिंह को पूछताछ के लिये हिरासत में रखने की और जरूरत है? यदि कोई और निर्देश न मिले तो वह इस मामले में गुण-दोष के आधार पर बहस करें और न्यायालय उसके आधार पर निर्णय करेगा।

 कोई धन की नहीं हुई बरामदगी 
अपराह्न दो बजे पीठ के न्यायाधीशों के पुन: आसीन होने पर राजू ने न्यायालय से कहा कि गुण-दोष पर जाये बगैर वह जमानत के मामले में रियायत देंगे। इससे पहले सिंह की ओर से वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने बहस की। उन्होंने कहा था कि इस मामले में (धन की) कोई बरामदगी नहीं हुयी है और न ही उसका कोई सबूत है। ईडी ने संजय सिंह के दिल्ली स्थित घर पर तलाशी के बाद उन्हें गत चार अक्टूबर को गिरफ्तार किया था। वह न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल में थे और कुछ समय से वह स्वास्थ्य कारणों से यकृत एवं पित्त विज्ञान संस्थान, दिल्ली में भर्ती हैं। 

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