Edited By Mamta Yadav,Updated: 19 Jan, 2024 01:24 AM
कांग्रेस सांसद राहुल गाँधी के खिलाफ उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले में दाखिल मानहानि के मुकदमे में उनके अधिवक्ता ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा का हवाला देकर उनके जमानत के समय की याचना की। अदालत ने इस मामले में 20 फरवरी को तारीख मुकर्रर की है।
Sultanpur News: कांग्रेस सांसद राहुल गाँधी के खिलाफ उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले में दाखिल मानहानि के मुकदमे में उनके अधिवक्ता ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा का हवाला देकर उनके जमानत के समय की याचना की। अदालत ने इस मामले में 20 फरवरी को तारीख मुकर्रर की है।
न्याय विभाग के सूत्रों के अनुसार कांग्रेस सांसद राहुल गाँधी के खिलाफ मानहानि परिवाद के केस में गुरूवार की तारीख नियत थी लेकिन गाँधी के अदालत में हाजिर न होने से उनके वकीलों ने एमपी/एमएएल कोर्ट में उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र देकर जमानत के लिए समय देने की याचना की। अवगत कराया कि राहुल गांधी को सम्मन अभी हाल ही में मिला है, परंतु भारत जोड़ो यात्रा के परिपेक्ष्य में वर्तमान समय में नागालैंड से आसाम में जनसंपर्क कार्यक्रम में व्यस्त हैं। जिस कारण अदालत में हाजिर होने में असमर्थ हैं। कोर्ट ने सुनवाई के लिए 20 फरवरी की तारीख नियत की है।
बता दें कि परिवादी के वकील संतोष पांडेय ने बताया कि कोतवाली देहात थाना क्षेत्र के हनुमानगंज निवासी बीजेपी नेता विजय मिश्र ने राहुल गांधी के खिलाफ गृहमंत्री अमित शाह पर अभद्र टिप्पणी करने के आरोप में मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया है। राहुल गांधी के खिलाफ चार अगस्त 2018 को मानहानि का वाद दायर किया गया था। जिसमें गुरुवार को राहुल गांधी को अदालत में हाजिर होना था। राहुल गांधी के वकील की तरफ से मौके व परिवाद प्रति की मांग की गई है।