Edited By Tamanna Bhardwaj,Updated: 23 Sep, 2022 05:41 PM
नोएडा के गालीबाज श्रीकांत त्यागी को हाईकोर्ट से झटका लगा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने श्रीकांत त्यागी की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। उच्च न्यायालय ने सरकारी वकील से तीन हफ्ते में काउंटर...
प्रयागराज: नोएडा के गालीबाज श्रीकांत त्यागी को हाईकोर्ट से झटका लगा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने श्रीकांत त्यागी की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। उच्च न्यायालय ने सरकारी वकील से तीन हफ्ते में काउंटर एफीडेविट मांगा है। इसी वजह से जमानत याचिका पर फैसला नहीं हो सका है। कोर्ट ने 17 अक्टूबर को जमानत अर्जी सुनवाई के लिए पेश हलफनामा पेश करने का आदेश दिया है।
जस्टिस मयंक कुमार जैन की सिंगल बेंच में गुरुवार को जमानत अर्जी पर सुनवाई हुई। इस दौरान सीनियर एडवोकेट जीएस चतुर्वेदी और अधिवक्ता अमृता राय मिश्रा ने अपना-अपना पक्ष रखा। श्रीकांत त्यागी ने अपने खिलाफ गैंगस्टर मुकदमे में इलाहाबाद हाईकोर्ट में जमानत अर्जी दाखिल की है। इससे पहले, 3 मुकदमों में सेशन कोर्ट से त्यागी को पहले ही जमानत मिल चुकी है।
शहर की पॉश सोसाइटी में महिला के साथ गालीबाजी करने के मामले में श्रीकांत त्यागी 9 अगस्त से ही जेल में बंद है। त्यागी ने गैंगस्टर एक्ट के तहत इलाहाबाद हाईकोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की थी। बता दें कि फेज-दो थाना क्षेत्र के सेक्टर-93बी स्थित ग्रैंड ओमेक्स सोसाइटी निवासी गालीबाज नेता श्रीकांत त्यागी का पांच अगस्त को महिला से गाली-गलौज करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। इसके बाद मामला तूल पकड़ते ही पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया था।