बुलंदशहर गैंगरेप कांड: सुप्रीम कोर्ट ने CBI जांच पर लगाई रोक

Edited By ,Updated: 30 Aug, 2016 09:12 AM

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बुलंदशहर के सामूहिक दुष्कर्म कांड को राजनीतिक साजिश बताने वाले यूपी सरकार के मंत्री आज़म खान के विवादास्पद बयान पर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की।

नई दिल्ली: बुलंदशहर के सामूहिक दुष्कर्म कांड को राजनीतिक साजिश बताने वाले यूपी सरकार के मंत्री आज़म खान के विवादास्पद बयान पर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सीबीआई जांच पर रोक लगाते हुए पूछा कि क्या राज्य को उंचे पदों पर बैठे एेसे लोगों को जघन्य अपराधों पर टिप्पणी करने देनी चाहिए।

सीबीआई जांच का आदेश देने वाले इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले पर रोक लगाते हुए न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा और न्यायमूर्ति सी नागप्पन की पीठ ने पीड़ित परिवार की इन आशंकाओं को संज्ञान में लिया कि उत्तर प्रदेश में निष्पक्ष जांच की संभावना नहीं लगती क्योंकि राज्य के एक मंत्री ने कथित तौर पर इस तरह का बयान दिया है।

अदालत ने कहा कि इस बीच अंतरिम कदम के रूप में निर्देश दिया जाता है कि 30 जुलाई, 2016 की प्राथमिकी संख्या 0838 से संबंधित जांच पर रोक रहेगी। पीठ ने मामले में जांच और सुनवाई को उत्तर प्रदेश से बाहर स्थानांतरित करने की याचिका पर राज्य में शहरी विकास समेत कई विभागों को संभाल रहे आज़म खान से और अखिलेश यादव सरकार से जवाब मांगा है।

निर्णय के लिए कानूनी प्रश्न निर्धारित करते हुए पीठ ने कहा कि जब कोई पीड़ित किसी व्यक्ति या समूह के खिलाफ बलात्कार-सामूहिक बलात्कार-हत्या या एेसे किसी अन्य जघन्य अपराध का आरोप लगाते हुए प्राथमिकी दाखिल करे तो क्या उच्च पद पर बैठे किसी व्यक्ति को या सरकार में किसी प्रभारी को अपराध पर इस तरह का बयान देने की अनुमति होनी चाहिए कि यह राजनीतिक साजिश का नतीजा है, जबकि व्यक्ति के तौर पर उसका इस अपराध से कोई लेनादेना नहीं है।

गौरतलब है कि यह जघन्य घटना 29 जुलाई की रात को घटी थी जब राजमार्ग पर लुटेरों ने नोएडा के एक परिवार की कार को रोका और बंदूक दिखाकर कार में से महिला और उसकी बेटी को निकालकर उनके साथ दुष्कर्म किया।

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