'लखनऊ आ जाएं अधिकारी जांच के लिए तैयार हूं', CBI के समन पर दिल्ली नहीं पहुंचे अखिलेश यादव

Edited By Imran,Updated: 29 Feb, 2024 01:05 PM

akhilesh yadav did not reach delhi on cbi summons

उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव आज (29 फरवरी) सीबीआई के सामने पेश नहीं होंगे। केंद्रीय एजेंसी ने खनन घोटाला मामले में अखिलेश यादव को तलब किया था।

लखनऊ: उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव आज (29 फरवरी) सीबीआई के सामने पेश नहीं होंगे। केंद्रीय एजेंसी ने खनन घोटाला मामले में अखिलेश यादव को तलब किया था। अखिलेश यादव का कहना है कि मैं जांच में सहयोग करने के लिए तैयार हूं लेकिन अधिकारी लखनऊ आ जाएं। यह बात उन्होंने दिल्ली न जाने के बाद कही है। 

आपको बता दें कि सीबीआई ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव को बतौर गवाह बयान दर्ज कराने के लिए नोटिस भेजा था। अखिलेश यादव को आज ही दिल्ली आकर अपना बयान दर्ज कराना था, लेकिन सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, सपा प्रमुख आज सीबीआई के सामने पेश नहीं होंगे।

CBI ने अवैध खनन मामले में अखिलेश को किया था तलब
मिली जानकारी के मुताबिक, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने मामला दर्ज करने के 5 साल बाद अवैध खनन मामले में समाजवादी पार्टी (सपा) के अध्यक्ष एवं उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को बृहस्पतिवार को पूछताछ के लिए एक गवाह के रूप में बुलाया है। अधिकारियों ने बताया कि दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 160 के तहत जारी नोटिस में एजेंसी ने उन्हें 2019 में दर्ज मामले के संबंध में 29 फरवरी को पेश होने के लिए कहा था। इस धारा के तहत पुलिस अधिकारी को जांच में गवाहों को बुलाने की अनुमति होती है। मामला ई-निविदा प्रक्रिया का कथित उल्लंघन कर खनन पट्टे जारी करने से संबंधित है।

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने इस मामले की जांच के दिए थे आदेश
बता दें कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने इस मामले की जांच के आदेश दिए थे। आरोप है कि 2012-16 के दौरान, जब यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, तो लोकसेवकों ने अवैध खनन की अनुमति दी और खनन पर राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) द्वारा लगाए गए प्रतिबंध के बावजूद अवैध रूप से लाइसेंस का नवीनीकरण किया। यह भी आरोप है कि अधिकारियों ने खनिजों की चोरी होने दी, पट्टाधारकों और चालकों से पैसे वसूले। खनिजों के अवैध खनन के मामले की जांच के लिए इलाहाबाद उच्च न्यायालय के निर्देश पर सीबीआई ने 2016 में सात प्रारंभिक मामले दर्ज किए थे।

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