Edited By Tamanna Bhardwaj,Updated: 18 Feb, 2023 05:54 PM
सपा नेता आजम खान के बाद बेटे अब्दुल्ला आजम के वोट देने का अधिकार भी अब छिन गया है। दरअसल, मुरादाबाद की एमपी एमएलए कोर्ट द्वारा 13 फरवरी को छजलेट प्रकरण में आजम खान और अब्दुल्ला...
रामपुर: सपा नेता आजम खान के बाद बेटे अब्दुल्ला आजम के वोट देने का अधिकार भी अब छिन गया है। दरअसल, मुरादाबाद की एमपी एमएलए कोर्ट द्वारा 13 फरवरी को छजलेट प्रकरण में आजम खान और अब्दुल्ला आजम को दोषी करार देने के बाद 2 वर्ष का कारावास और 2000 का अर्थदंड से दंडित किया गया था, जिसके बाद रामपुर में शहर विधायक आकाश सक्सेना ने कल इस संबंध में एक पत्र निर्वाचक रजिस्ट्रेशन अधिकारी को लिखा था।
निर्वाचन आयोग के आरपी एक्ट की धारा 16 का हवाला देते हुए अब्दुल्ला आजम का नाम मतदाता सूची से काटने की मांग की थी, जिसके बाद सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी रामपुर ने कार्रवाई करते हुए पत्र का संज्ञान लेते हुए अब्दुल्ला आजम का नाम मतदाता सूची से काट दिया है। इस विषय पर भाजपा से शहर विधायक आकाश सक्सेना ने बताया हमने रामपुर में निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को यह पत्र लिखा था कि आरपी एक्ट की धारा 16 के अंतर्गत जिस तरीके से आजम खान का वोट देने का अधिकार समाप्त किया गया था। उसी तरीके से अब्दुल्लाह आजम खान को अब सजा हो चुकी है तो इनका भी उक्त धारा के अंतर्गत वोट देने का अधिकार समाप्त किया जाए। आज उसी के अंतर्गत इनके वोट देने का अधिकार था वह समाप्त कर दिया गया है। उसको काट दिया गया है।
इससे पहले आजम खां को नफरती भाषण देने के एक मामले में रामपुर की कोर्ट ने तीन साल कैद की सजा सुनाई थी। इसके अगले दिन उनकी विधायकी निरस्त कर दी गई थी। रामपुर विधानसभा सीट के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी /एसडीएम सदर निरंकार सिंह ने बताया कि अब्दुल्ला आजम का नाम मतदाता सूची से हटा दिया गया है।