कोयला घोटालाः मधु कोड़ा को मिली 3 साल की सजा, कंपनी पर लगा 50 लाख का जुर्माना

Edited By Punjab Kesari,Updated: 16 Dec, 2017 12:48 PM

madhu koda gets 3 years jail sentence

कोयला घोटाले के मामले में आरोपी करार झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा को शनिवार को सीबीआई की विशेष अदालत द्वारा सजा सुनाई गई। सीबीआई कोर्ट ने मधु कोड़ा को तीन साल की सजा और 25 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। कोर्ट द्वारा घोटाले में शामिल कंपनी...

रांचीः कोयला घोटाले के मामले में आरोपी करार झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा को शनिवार को सीबीआई की विशेष अदालत द्वारा सजा सुनाई गई। सीबीआई कोर्ट ने मधु कोड़ा को तीन साल की सजा और 25 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। कोर्ट द्वारा घोटाले में शामिल कंपनी VISUL पर 50 लाख का जुर्माना लगाया गया है।

जानकारी के अनुसार, मधु कोड़ा के अतिरिक्त पूर्व कोयला सचिव एसची गुप्ता को भी तीन साल की सजा सुनाई गई है और 1 लाख का जुर्माना लगाया गया है। इसके साथ-साथ विजय जोशी को तीन साल की सजा के साथ 25 लाख का जुर्माना, एके बसु को तीन साल की सजा देते हुए एक लाख का जुर्माना लगाया गया है।

बता दें कि सीबीआई की विशेष कोर्ट द्वारा बुधवार को झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री को कोयला घोटाला मामले में दोषी करार दिया गया था। यह मामला झारखंड के कोल ब्लॉक को गलत तरीके से कोलकाता की विनी आयरन एंड स्टील उद्योग लिमिटिड (VISUL) को देने से संबंधित है। 
 

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