बेहमई सामूहिक हत्याकांड मामले में 43 साल बाद आया फैसला: एक आरोपी को उम्रकैद, एक बरी

Edited By Mamta Yadav,Updated: 14 Feb, 2024 09:14 PM

verdict in behmai mass murder case after 43 years life imprisonment

उत्तर प्रदेश में कानपुर देहात के चर्चित बेहमई सामूहिक हत्याकांड के 43 साल पुराने मामले में बुधवार को फैसला सुनाया गया। कोर्ट ने वारदात के दोषी एक व्यक्ति को उम्र कैद की सजा सुनाई है।

Kanpur News: उत्तर प्रदेश में कानपुर देहात के चर्चित बेहमई सामूहिक हत्याकांड के 43 साल पुराने मामले में बुधवार को फैसला सुनाया गया। कोर्ट ने वारदात के दोषी एक व्यक्ति को उम्र कैद की सजा सुनाई है।
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एक आरोपी सुबूतों के अभाव में बरी
कानपुर देहात के जिला शासकीय अधिवक्‍ता राजीव पौडवाल ने बताया कि 14 फरवरी 1981 को कानपुर देहात के राजपुर थाना क्षेत्र स्थित बेहमई गांव में दस्यु फूलन देवी और उसके गिरोह ने 20 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी थी। उन्होंने बताया कि इस मामले में कानपुर देहात की डकैती रोधी अदालत के न्‍यायाधीश अमित मालवीय ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद एक आरोपी श्याम बाबू को दोषी मानते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई है जबकि एक अन्य आरोपी विश्वनाथ को सुबूतों के अभाव में बरी कर दिया।
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फूलन देवी ने 20 लोगों को एक कतार में खड़ा कर चलाई थीं ताबड़तोड़ गोलियां
पौडवाल ने बताया कि इस वारदात में मुख्य अभियुक्त फूलन देवी समेत कुल 36 लोगों को आरोपी बनाया गया था। उनमें से श्याम बाबू और विश्वनाथ को छोड़कर बाकी सभी की मृत्यु हो चुकी है। कानपुर देहात के राजपुर थाना क्षेत्र स्थित बेहमई गांव में 14 फरवरी 1981 को फूलन देवी ने 20 लोगों को एक कतार में खड़ा कर उन पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाई थीं जिससे उन सभी की मौत हो गई थी। इस लोमहर्षक वारदात की पूरे देश में चर्चा हुई थी।

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