Edited By ,Updated: 02 Dec, 2016 10:17 AM
इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ ने एमसी सक्सेना मैडीकल कालेज में पढ़ाई कर रहे छात्रों के मामले में कहा कि मांगे जाने पर उनकी फीस 10 प्रतिशत ब्याज सहित लौटाई जाए।
लखनऊ: इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ ने एमसी सक्सेना मैडीकल कालेज में पढ़ाई कर रहे छात्रों के मामले में कहा कि मांगे जाने पर उनकी फीस 10 प्रतिशत ब्याज सहित लौटाई जाए। न्यायालय ने हर्जाने की रकम 25 लाख से घटाकर 2 लाख प्रति छात्र दिए जाने को कहा है।
न्यायमूर्ति अमरेश्वर प्रताप शाही और न्यायमूर्ति देवेंद्र कुमार उपाध्याय की खंडपीठ ने याची सोसायटी फॉर इन्वायरनमैंटल ( एम.सी. सक्सेना ) कालेज की ओर से दायर विशेष अपील पर आज यह आदेश दिए। न्यायालय ने 3 अलग-अलग छात्रों की ओर से दायर विशेष अपीलों को भी खारिज कर दिया है। छात्रों ने मांग की थी कि उनको पढ़ाई के लिए दूसरे कालेज में समावेश किया जाए। अदालत ने छात्रों की अपील को खारिज करते हुए कहा कि छात्रों की यह मांग मानी नहीं जा सकती।
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