शाही ईदगाह मामला: मस्जिद हटाने की मांग वाली याचिका पर कल भी होगी सुनवाई

Edited By Ramkesh,Updated: 22 Feb, 2024 07:55 PM

shahi eidgah case hearing on petition demanding removal of mosque

इलाहाबाद उच्च न्यायालय मथुरा में शाही ईदगाह मस्जिद हटाने की मांग वाले वाद की पोषणीयता के संबंध में दायर याचिका पर अगली सुनवाई शुक्रवार को करेगा। इस वाद में दावा किया गया है कि शाही ईदगाह मस्जिद का निर्माण कटरा केशव देव मंदिर की 13.37 एकड़ भूमि पर...

प्रयागराज: इलाहाबाद उच्च न्यायालय मथुरा में शाही ईदगाह मस्जिद हटाने की मांग वाले वाद की पोषणीयता के संबंध में दायर याचिका पर अगली सुनवाई शुक्रवार को करेगा। इस वाद में दावा किया गया है कि शाही ईदगाह मस्जिद का निर्माण कटरा केशव देव मंदिर की 13.37 एकड़ भूमि पर किया गया है। बृहस्पतिवार को इस मामले में सुनवाई के बाद न्यायमूर्ति मयंक कुमार जैन ने सुनवाई शुक्रवार को भी जारी रखने का आदेश दिया।

वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए पेश हुईं वक्फ बोर्ड की अधिवक्ता तसलीमा अजीज अहमदी ने दलील दी कि यह वाद सुनवाई योग्य नहीं है क्योंकि वक्फ कानून के प्रावधानों और साथ ही उपासना स्थल अधिनियम, 1991 के तहत इस पर सुनवाई नहीं की जा सकती।

उन्होंने कहा कि जिस संपत्ति पर शाही ईदगाह मस्जिद है, वह संपत्ति वक्फ की है, मौजूदा विवाद वक्फ की संपत्ति से जुड़ा है और इस प्रकार इस मामले पर सुनवाई का अधिकार क्षेत्र केवल वक्फ अधिकरण के पास है जबकि दीवानी अदालत के पास इस मामले में सुनवाई का अधिकार क्षेत्र नहीं है। पिछले वर्ष मई में उच्च न्यायालय ने श्री कृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह मस्जिद विवाद से जुड़े सभी 15 वाद को सुनवाई के लिए मथुरा की अदालत से अपने पास मंगा लिया था।

 

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