Edited By PTI News Agency,Updated: 24 Feb, 2021 11:32 PM
लखनऊ, 24 फरवरी (भाषा) इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ ने सार्वजनिक मार्गों आदि पर बने धर्मस्थलों को हटाने संबंधी अपने तीन जून 2016 के आदेश की अनुपालन रिपोर्ट राज्य सरकार से 17 मार्च तक तलब की है।
लखनऊ, 24 फरवरी (भाषा) इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ ने सार्वजनिक मार्गों आदि पर बने धर्मस्थलों को हटाने संबंधी अपने तीन जून 2016 के आदेश की अनुपालन रिपोर्ट राज्य सरकार से 17 मार्च तक तलब की है।
यह आदेश न्यायमूर्ति देवेंद्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति मनीष कुमार की पीठ ने लवकुश की ओर से 2016 में दाखिल की गई एक रिट याचिका पर पारित किया।
अदालत ने पाया कि सात माह में मुख्य सचिव को अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करने को कहा था लेकिन अब तक रिपोर्ट नहीं दाखिल की गई है।
अदालत ने कहा था कि आदेश का पालन न होने पर उक्त अधिकारी व्यक्तिगत तौर पर जिम्मेदार होंगे और आपराधिक अवमानना का जिम्मेदार होगा।
साथ ही यह भी कहा गया था कि उक्त आदेश के अनुपालन की रिपोर्ट सात माह के पश्चात मुख्य सचिव द्वारा दाखिल की जाए, लेकिन ऐसी कोई रिपोर्ट दाखिल नही की गयी।
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