Edited By Ajay kumar,Updated: 18 Mar, 2020 09:31 AM
इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने मंगलवार को कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की जानकारी मांगी।
लखनऊ: इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने मंगलवार को कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की जानकारी मांगी। साथ ही, प्रदेश के मुख्य सचिव को इस बाबत हलफनामा दायर करने का आदेश दिया।
न्यायमूर्ति पीके जायसवाल और न्यायमूर्ति के एस पवार की पीठ ने एसके ओझा नामक व्यक्ति की ओर से दायर जनहित याचिका पर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख सचिव तथा महानिदेशक को इस सिलसिले में एक हफ्ते के अंदर विस्तृत जानकारी के साथ हलफनामा दायर करने का आदेश भी दिया है। मामले की अगली सुनवाई 30 मार्च को होगी। याचिका में कहा गया है कि राज्य सरकार के तंत्र को कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए और भी ज्यादा मुस्तैद होना चाहिए।