Edited By Anil Kapoor,Updated: 25 Aug, 2023 07:50 AM
Gorakhpur News: जिला प्रशासन ने यहां गोरखनाथ मंदिर समेत चुनिंदा स्थानों के ऊपर ड्रोन उड़ाने पर हाल ही में प्रतिबंध लगा दिया है और ड्रोन उड़ाने के लिए पूर्व अनुमति आवश्यक होगी। अपर जिला मजिस्ट्रेट अंजनी कुमार सिंह द्वारा जारी आदेश के मुताबिक....
Gorakhpur News: जिला प्रशासन ने यहां गोरखनाथ मंदिर समेत चुनिंदा स्थानों के ऊपर ड्रोन उड़ाने पर हाल ही में प्रतिबंध लगा दिया है और ड्रोन उड़ाने के लिए पूर्व अनुमति आवश्यक होगी। अपर जिला मजिस्ट्रेट अंजनी कुमार सिंह द्वारा जारी आदेश के मुताबिक, गोरखनाथ मंदिर, हिंदुस्तान उर्वरक एवं रसायन लिमिटेड द्वारा संचालित उर्वरक संयंत्र, एम्स, रेलवे स्टेशन और महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय की 2 किलोमीटर की परिधि सहित विशेष स्थानों के ऊपर और इसके आसपास ड्रोन उड़ाने के लिए नगर मजिस्ट्रेट से पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य है।
गोरखनाथ मंदिर पर ड्रोन उड़ाने पर रोक
मिली जानकारी के अनुसार, आदेश में कहा गया है कि अनुमति के लिए आवेदन ड्रोन गतिविधि से कम से कम 7 दिन पूर्व जमा किया जाना आवश्यक है और किसी तरह के उल्लंघन को अपराध समझा जाएगा। सोमवार की शाम एक घटना में गोरखनाथ थानाक्षेत्र के नाथमलपुर में मयंक बरनवाल नाम का एक व्यक्ति वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए ड्रोन उड़ा रहा था। यह ड्रोन गोरखनाथ मंदिर के ऊपर भी गया। ड्रोन के उपयोग के लिए अनुमति के बारे में पूछे जाने पर वह अनुमति पत्र प्रस्तुत करने में असमर्थ था। इसके बाद, पुलिस ने उसका ड्रोन, हार्ड डिस्क और मोबाइल उपकरण जब्त कर लिया और उसके खिलाफ भादंसं धारा 188 के तहत मामला दर्ज किया गया।