Edited By Mamta Yadav,Updated: 08 Feb, 2024 11:33 PM
उत्तर प्रदेश के जनपद कानपुर देहात की माती जिला न्यायालय में जिला जज की कोर्ट ने 5 सगे भाइयों सहित दो भतीजों को आजीवन करावास की सजा सुनाई हैं और उन सभी पर ग्यारह-ग्यारह हजार का अर्धदंड भी लगाया है। कोर्ट ने सात साल पहले दर्ज हुए हत्या के मामले में यह...
Kanpur Dehat,(फरदीन खान): उत्तर प्रदेश के जनपद कानपुर देहात की माती जिला न्यायालय में जिला जज की कोर्ट ने 5 सगे भाइयों सहित दो भतीजों को आजीवन करावास की सजा सुनाई हैं और उन सभी पर ग्यारह-ग्यारह हजार का अर्धदंड भी लगाया है। कोर्ट ने सात साल पहले दर्ज हुए हत्या के मामले में यह सजा सुनाई है। हत्या के आरोप में यह ऐतिहासिक सजा है जिसमे एक ही परिवार के 7 लोगों को आजीवन करावास की सजा सुनाई गई है।
मामला 15 अगस्त 2017 का है, जहां शिवली कोतवाली क्षेत्र के जुगराजपुर बिठूर गांव के मजरा कल्याणपुर खेत में बने नलकूप छप्पर के नीचे बैठे 80 वर्षीय रामस्वरूप के बेटे शैलेंद्र की कुल्हाड़ी से काट कर हत्या कर दी गई थी। मामले में बुजुर्ग रामस्वरूप ने गांव के ही पांच सगे भाई रामनारायण उर्फ़ नंबरी, अजमेर सिंह, प्रकाश, रमेश, सुरेश, और अजमेर सिंह के दो लडके पंकज और नीरज के खिलाफ अपनी आंखों के सामने नलकूप के पास चारपाई पर बैठे बेटे शैलेंद्र की लाठी, डंडा, सरिया से पीटकर कुल्हाड़ी से काटकर हत्या का मामला शिवली कोतवाली में दर्ज करवाया था। पुलिस ने सभी का चालान करने के साथ ही सातों आरोपितों के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में पेश की थी। इस मुकदमें की सुनवाई मौजूदा समय में जिला सत्र एव न्यायालय जयप्रकाश तिवारी की कोर्ट में चल रही थी।
जिला शासकीय अधिवक्ता राजू पोरवाल ने बताया कि मामले में वादी व गवाहों के बयानों, पुलिस की विवेचना व पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुशीलन तथा अभियोजन व बचाव पक्ष की दलीलों को सुनने के बाद कोर्ट ने सभी सात आरोपितों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही उन पर 11- 11 हजार रुपये अर्धदंड भी लगाया है। सजा सुनाए जाने के बाद सभी आरोपितों को न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया।