Edited By Pardeep,Updated: 13 Feb, 2023 08:37 PM
मुरादाबाद की एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट ने छजलैट मामले में पूर्व सांसद आजम खान और बेटे विधायक अब्दुल्ला आजम को दोषी करार दिया है। कोर्ट ने इस मामले में आजम खान और उनके बेटे को 2-2 साल जेल की सजा सुनाई है।
नेशनल डेस्कः मुरादाबाद की एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट ने छजलैट मामले में पूर्व सांसद आजम खान और बेटे विधायक अब्दुल्ला आजम को दोषी करार दिया है। कोर्ट ने इस मामले में आजम खान और उनके बेटे को 2-2 साल जेल की सजा सुनाई है। वहीं बाकी आरोपियों को बरी कर दिया है। दरअसल 2008 में मुरादाबाद के छजलैट थाने में केस दर्ज किया गया था। गाड़ी चेक करने के विरोध में थाने के सामने आजम खां धरने पर बैठ गए थे।
मामले में आजम खां, अब्दुल्ला आजम, नगीना के सपा विधायक मनोज पारस, अमरोहा के सपा विधायक महबूब अली, मुरादाबाद देहात से पूर्व विधायक इकराम कुरैशी, डीपी यादव, राजेश यादव और सपा के पूर्व महानगर अध्यक्ष राज कुमार प्रजापति को आरोपी बनाया गया था।