Edited By prachi,Updated: 21 Jan, 2019 07:21 PM
झारखंड हाईकोर्ट से कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी (Rahul Gandhi) को राहत मिली है। जस्टिस एस चंद्रशेखर (Justice S. Chandrasekhar) की अदालत ने उनके खिलाफ निचली अदालत में चल रही कार्रवाई पर रोक लगा दी है। अदालत ने इस मामले में शिकायतकर्ता...
रांची: झारखंड हाईकोर्ट से कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी (Rahul Gandhi) को राहत मिली है। जस्टिस एस चंद्रशेखर (Justice S. Chandrasekhar) की अदालत ने उनके खिलाफ निचली अदालत में चल रही कार्रवाई पर रोक लगा दी है। अदालत ने इस मामले में शिकायतकर्ता नवीन कुमार झा (Naveen Kumaar Jha) को भी नोटिस जारी किया है। मामले में अगली सुनवाई 27 फरवरी को निर्धारित की गई है।
दरअसल रांची सिविल कोर्ट ने पिछले महीने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ दाखिल शिकायतवाद मामले में संज्ञान लेते हुए उन्हें हाजिर होने के लिए समन जारी किया है। राहुल गांधी की ओर से समन को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। जिसमें निचली अदालत की कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग की गई थी।
राहुल गांधी के वकील राजीव रंजन (Rajiv Ranjan) ने बताया कि झारखंड हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद अब इस मामले में राहुल गांधी को रांची की अदालत में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने से राहत मिल गई है। निचली अदालत में बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकारी सदस्य हरमू निवासी (Executive member of BJP Yuva Morcha resident of Harmu) नवीन झा ने राहुल गांधी के खिलाफ 28 अप्रैल 2018 को मुकदमा (शिकायतवाद) किया था। इसमें राहुल गांधी पर मानहानि के रूप में 10 करोड़ हर्जाना का दावा किया गया है।
राहुल गांधी पर 18 मार्च को दिल्ली में आयोजित कांग्रेस के राष्ट्रीय महाधिवेशन में दिए बयान पर आपत्ति जताई गई थी। बयान में उन्होंने कहा था कि हत्या के एक आरोपी को बीजेपी अध्यक्ष के रूप में स्वीकार कर सकती है, लेकिन कांग्रेस में ऐसा नहीं हो सकता। शिकायतकर्ता नवीन झा ने मुकदमे में अदालत को कहा है कि राहुल गांधी के बयान से उन्हें गहरा आघात लगा है। यह मानहानि के साथ-साथ सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बीजेपी की छवि को धूमिल करने के प्रयास का मामला बनता है।