भड़काऊ भाषण देने के आरोप में केजरीवाल और विश्वास की याचिका पर फैसला सुरक्षित

Edited By ,Updated: 22 Oct, 2016 01:13 PM

kejriwal

इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनउ पीठ ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल और आम आदमी पार्टी (आप) के नेता ...

लखनऊ: इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनउ पीठ ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल और आम आदमी पार्टी (आप) के नेता कुमार विश्वास द्वारा निचली अदालत में अपने खिलाफ दायर एक आपराधिक मामले में जारी समन आदेश को चुनौती देने के लिए दायर याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित कर लिया है। न्यायमूर्ति आदित्यनाथ मित्तल की अदालत ने केजरीवाल और विश्वास द्वारा गत 19 अक्तूबर को दायर याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई करते हुए अपना फैसला सुरक्षित कर लिया। 

याचियों के वकील आेंकार पाण्डेय ने बताया कि 20 अप्रैल 2014 को लोकसभा चुनाव के दौरान एक सहायक निर्वाचन अधिकारी ने केजरीवाल और विश्वास के खिलाफ अमेठी के गौरीगंज में भड़काऊ भाषण इत्यादि देने के आरोप में एक मुकदमा दर्ज कराया था। इस मामले में सुलतानपुर के अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने पिछली सात अक्तूबर को केजरीवाल और विश्वास को समन जारी किया था। पाण्डेय ने बताया कि इसी समन को चुनौती देने के लिए उच्च न्यायालय की लखनउ पीठ में याचिका दाखिल की गई है। 

 

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