Edited By Punjab Kesari,Updated: 23 Apr, 2018 09:55 PM
उत्तराखंड हाईकोर्ट ने नगर निकायों के चुनाव संबंधी नोटिफिकेशन जारी करने पर 25 अप्रैल तक के लिए रोक लगा दी है। कोर्ट ने यह रोक नगर निकायों के सीमा विस्तार के खिलाफ दायर याचिका की सुनवाई करते हुए लगाई है। इस मामले में कोर्ट अब 25 अप्रैल को सुनवाई...
नैनीताल/देहरादून। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने नगर निकायों के चुनाव संबंधी नोटिफिकेशन जारी करने पर 25 अप्रैल तक के लिए रोक लगा दी है। कोर्ट ने यह रोक नगर निकायों के सीमा विस्तार के खिलाफ दायर याचिका की सुनवाई करते हुए लगाई है। इस मामले में कोर्ट अब 25 अप्रैल को सुनवाई करेगा। कोटद्वार क्षेत्र की 35 ग्राम पंचायतों की ओर से हाईकोर्ट में याचिका दायर करके नगर निकाय के सीमा विस्तार पर आपत्ति जताई गई है।
इसके साथ तिलवाड़ा और डोईवाला के मारखम ग्रांट आदि की आपत्ति भी है। न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया की एकल पीठ मामले की सुनवाई कर रही है। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि कोर्ट के आदेश पर सरकार और डीएम ने उनकी आपत्तियां निस्तारित करते हुए 5 अप्रैल को अधिसूचना जारी की, जो अनुचित है। इस तरह के मामले में सभी आपत्तियों का निस्तारण राज्यपाल के स्तर से होना चाहिए था, न की सरकार के स्तर से। हाईकोर्ट ने इस मामले में 25 अप्रैल सुनवाई के लिए मुकर्रर करते हुए, तब तक कोई भी चुनाव संबंधी नोटिफिकेशन जारी न करने को कहा है।