कोर्ट ने शाही शादी को लेकर सरकार के दावों पर खड़े किए सवाल, कहा- जल्दबाजी में लिया गया फैसला

Edited By Nitika,Updated: 18 Jun, 2019 05:44 PM

the court questioned the claims of the government

उत्तराखंड के औली में गुप्ता बंधुओं के बेटों की 200 करोड़ की शादी से राज्य को वेडिंग डेस्टिनेशन बनाने का दावा किया था। इस पर नैनीताल हाईकोर्ट ने कहा कि शादी समारोह आयोजित करने की मंजूरी देना सरकार का जल्दबाजी में लिया गया फैसला है।

देहरादूनः उत्तराखंड के औली में गुप्ता बंधुओं के बेटों की 200 करोड़ की शादी से राज्य को वेडिंग डेस्टिनेशन बनाने का दावा किया था। इस पर नैनीताल हाईकोर्ट ने कहा कि शादी समारोह आयोजित करने की मंजूरी देना सरकार का जल्दबाजी में लिया गया फैसला है।

जानकारी के अनुसार, सरकार ने दावा करते हुए कहा था कि औली में गुप्ता बंधुओं के 2 बेटों के शादी समारोह का आयोजन तय होने के बाद सरकार यह दावा कर रही थी कि उत्तराखंड वेडिंग डेस्टिनेशन के तौर पर विकसित किया जाएगा। सरकार के इस फैसले पर राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र से जुड़े लोगों ने सवाल उठाए हैं।

वहीं हाईकोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए गुप्ता परिवार को राहत देते हुए शादी पर किसी भी तरह की कोई रोक नहीं लगाई है। कोर्ट ने पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने के बदले में गुप्ता परिवार को 3 करोड़ रुपए 2 किश्तों में 21 जून तक जमा करने के आदेश दिए हैं। इसके साथ ही कोर्ट ने चमोली की जिलाधिकारी स्वाति भदौरिया को निर्देश देते हुए कहा कि यह उनकी जिम्मेदारी होगी कि शादीके दौरान पर्यावरण को किसी भी तरह का नुकसान ना हो।

बता दें कि कोर्ट ने प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को निर्देश देते हुए कहा कि पूरी शादी की मॉनिटरिंग के साथ ही वीडियोग्राफी भी की जाए। इस मामले की अगली सुनवाई 8 जुलाई को होगी।

 

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