औली में होने वाली शाही शादी के मामले में नैनीताल HC ने की सुनवाई, राज्य सरकार से मांगा जवाब

Edited By Nitika,Updated: 17 Jun, 2019 04:46 PM

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उत्तराखंड के औली में होने वाली सबसे शाही शादी का मामला नैनीताल हाईकोर्ट पहुंच गया है। इस मामले में कोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब मांगा है। वहीं उच्च हिमालयी क्षेत्र की पर्यावरणीय चिंताओं को लेकर एक जनहित याचिका के माध्यम से चुनौती दी गई है।

नैनीतालः उत्तराखंड के औली में होने वाली सबसे शाही शादी का मामला नैनीताल हाईकोर्ट पहुंच गया है। इस मामले में कोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब मांगा है। वहीं उच्च हिमालयी क्षेत्र की पर्यावरणीय चिंताओं को लेकर एक जनहित याचिका के माध्यम से चुनौती दी गई है।

इस संवेदनशील मामले में मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन और न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की युगलपीठ में सोमवार को सुनवाई हुई। कोर्ट ने पूछा है कि औली में शादी की इजाजत किसने दी। हाईकोर्ट ने इस मामले में राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से आज ही मौका मुआयना करने के लिए कहा है। कोर्ट ने मंगलवार तक इस संबंध में रिपोर्ट देने के निर्देश भी दिए हैं।

वहीं कोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा कि क्या वहां हेलीपैड बनाया गया है? कितने पेड़ काटे गए हैं? औली में शादी करने की अनुमति किसने दी? उन्होंने यह भी पूछा है कि क्या पर्यावरण नुकसान के एवज में गुप्ता बंधुओं द्वारा 5 करोड़ जमा करवा दिए गए हैं या नहीं। बता दें कि काशीपुर निवासी रक्षित जोशी ने जनहित याचिका दायर की है।

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